e-Shram portal के शुरू होने के बाद से 27 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों ने कराया रजिस्ट्रेशन: श्रम मंत्री

उन्होंने कहा कि अब तक 27 लाख से अधिक असंगठित श्रमिक रजिस्टर्ड हो चुके हैं और भारत सरकार सभी राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ पोर्टल पर श्रमिकों को रजिस्टर्ड करने के लिए सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है।

By NiteshEdited By: Publish:Thu, 09 Sep 2021 06:18 PM (IST) Updated:Fri, 10 Sep 2021 08:13 AM (IST)
e-Shram portal के शुरू होने के बाद से 27 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों ने कराया रजिस्ट्रेशन: श्रम मंत्री
अब तक 27 लाख से अधिक असंगठित श्रमिक रजिस्टर्ड हो चुके हैं

नई दिल्ली, पीटीआइ। पिछले महीने ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत के बाद से अब तक 27 लाख से अधिक असंगठित कामगारों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय एक बयान के अनुसार ई-श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों के रजिस्ट्रेशन के लिए विभिन्न शिविरों का आयोजन कर रहा है। ऐसा ही एक शिविर नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में गुरुवार को विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत असंगठित श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए लगाया गया था।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि शिविर में गुरुवार को पोर्टल पर 80 से अधिक श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की उम्मीद है।

शिविर का उद्घाटन करते हुए श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने सभी से पोर्टल पर जानकारी देने और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों को होने वाले लाभों के बारे में बताने को कहा।

मंत्री ने कहा कि सभी असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने से सरकार को असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित और अंतिम व्यक्ति तक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। तेली ने ई-श्रम को पिछले महीने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के तहत शुरू किए गए गेम-चेंजर पोर्टल के रूप में करार दिया।

उन्होंने कहा कि अब तक 27 लाख से अधिक असंगठित श्रमिक रजिस्टर्ड हो चुके हैं और भारत सरकार सभी राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ पोर्टल पर श्रमिकों को रजिस्टर्ड करने के लिए सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है। लाभों के बारे में तेली ने कहा कि रजिस्ट्रेशन 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर भी देता है।

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यदि कोई कर्मचारी ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है और दुर्घटना का शिकार होता है, तो वह मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये के लिए पात्र होगा।

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