5 लाख रुपए से ऊपर की Car खरीदनी है तो अपडेट करा लें Aadhaar, इन जगहों पर हो सकती है मुश्किल

PAN (Permanent Account Number) को Aadhaar से लिंक कराने के लिए Sms/Email से अलर्ट चल रहे हैं। 30 जून 2021 तक PAN-Aadhaar लिंकिंग इसलिए भी जरूरी है क्‍योंकि इससे बैंक से जुड़े कई बड़े काम लटक सकते हैं।

By Ashish DeepEdited By: Publish:Tue, 22 Jun 2021 03:14 PM (IST) Updated:Wed, 23 Jun 2021 12:09 PM (IST)
5 लाख रुपए से ऊपर की Car खरीदनी है तो अपडेट करा लें Aadhaar, इन जगहों पर हो सकती है मुश्किल
Central board of direct taxes (CBDT) इसे लेकर काफी सख्‍त है। (Pti)

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। Permanent Account Number (PAN) को Aadhaar से लिंक कराने के लिए Sms/Email से अलर्ट चल रहे हैं। 30 जून 2021 तक PAN-Aadhaar लिंकिंग इसलिए भी जरूरी है क्‍योंकि इससे बैंक से जुड़े कई बड़े काम लटक सकते हैं। Central board of direct taxes (CBDT) इसे लेकर काफी सख्‍त है। कुछ मामलों में जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। आइए जानते हैं वे कौन से जरूरी काम हैं जहां PAN जरूरी है और क्‍या नुकसान उठाना पड़ेगा:

PAN नहीं हुआ लिंक तो क्‍या

1; अगर आपने PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड inactive हो जाएगा। इससे आपका KYC भी Invalid हो जाएगा।

2; SIP में पैसा जमा नहीं होगा : अगर Mutual Fund में पैसा लगाना है तो भी PAN चाहिए। अगर PAN invalid हो जाएगा तो आप MF में SIP या दूसरे तरीके से पैसा नहीं लगा पाएंगे। वह भी तब जब MF इस समय जबर्दस्‍त रिटर्न दे रहे हैं। Share Market 53000 के स्‍तर को पार कर चुका है।

3; अगर बैंक में 50,000 रुपये से ज्यादा का अकाउंट खोलने या जमा / निकालने की कोशिश करते हैं, तो PAN देना होगा। ऐसे में गलत या निष्क्रिय PAN दिया तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रावधानों के तहत, ऐसे हर मामले में जुर्माना लगाया जा सकता है।

4; 5 लाख रुपये से ज्‍यादा की ज्वेलरी खरीदते हैं तो खरीदारी में पैन कार्ड की डिटेल देनी पड़ती है। ज्‍वेलरी नहीं खरीद पाएंगे।

5; 5 लाख रुपये से ज्‍यादा की गाड़ी खरीदने पर पैन कार्ड डिटेल देना होता है। वह नहीं ले पाएंगे।

1000 रुपए जुर्माना

आयकर विभाग की मानें तो PAN-Aadhaar लिंक न होने पर इनकम टैक्स (Income Tax) पैन कार्ड होल्डर्स को आयकर अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई झेलनी होगी। यानि ऐसे PAN कार्ड धारकों को न केवल गैर-पैन कार्ड धारक (Non-Pan Holders) माना जाएगा, बल्कि उन पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 1000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

कहां PAN जरूरी

Bank खाता खोलने, MF या शेयर में निवेश और 50,000 रुपये से ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन (Cash Transaction) के लिए PAN कार्ड जरूरी है। अगर आपने PAN को Aadhaar से लिंक करा दिया तो ऐसे सभी इनऑपरेटिव PAN कार्ड ऑपरेटिव हो जाएंगे। ये लिंकिंग एक SMS के जरिए हो सकती है।

साइट से करें Link

PAN-Aadhaar को इनकम टैक्‍स की वेबसाइट के अलावा https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ से भी लिंक किया जा सकता है।

इसके अलावा PAN-Aadhaar को एक SMS से जोड़ने के लिए, 567678 या 56161 पर एसएमएस (SMS) भेजना होगा।

इस फॉर्मेट में करें SMS

UIDAIPAN (12digit आधार नंबर) स्पेस (10 अंकों वाला PAN)।

अगर किसी के पास आधार कार्ड नंबर ABCDXXXXXXXXXX और PAN कार्ड नंबर ABCXXXXXXX है तो SMS का तरीका "UIDAIPANABCDXXXXXXXXXX ABCXXXXXXX" होगा।

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