Income Tax के E-Filing पोर्टल पर फाइल हुए 2 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न

आप इनकम टैक्स के पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर अपने ITR को फाइल कर सकते हैं। Income Tax India ने ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल को वर्ष 2021-22 के लिए 2 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) प्राप्त हुए हैं।

By Abhishek PoddarEdited By: Publish:Fri, 22 Oct 2021 02:08 PM (IST) Updated:Sat, 23 Oct 2021 08:45 AM (IST)
Income Tax के E-Filing पोर्टल पर फाइल हुए 2 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न
Income Tax के E-Filing पोर्टल पर साल 2 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Income Tax के E-Filing पोर्टल पर साल 2021-22 के लिए 2 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके है। अगर आपने भी अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो, आप इनकम टैक्स के पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर अपने ITR को फाइल कर सकते हैं। Income Tax India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए इस बात की जानकारी उपलब्ध कराई है।

Income Tax India ने ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि, "आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल को वर्ष 2021-22 के लिए 2 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) प्राप्त हुए हैं। हम आपसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर के जरिए अपना आईटीआर दाखिल करने का आग्रह करते हैं।"

Income Tax e-filing portal has received more than 2 crore Income Tax Returns(ITRs) for AY 2021-22.

We urge you to file your ITR by accessing the e-filing portal.

Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf #YouComeFirstAlways #FileNow #ITR pic.twitter.com/3bJIJ4dUEY— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) October 22, 2021

पोर्टल को लेकर आ चुकी हैं शिकायतें

Income Tax के E-Filing पोर्टल incometax.gov.in को लेकर काफी शिकायतें भी आ चुकी हैं। इनकम टैक्स के इस पोर्टल को 7 जून 2021 को लॉन्च किया गया था। शुरुआती दौर में में करदाताओं की तरफ से पोर्टल के कामकाज में गड़बड़ियों और कठिनाइयों की सूचना दी गई थी। हालांकि, जल्द ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस गड़बड़ी को सही कर दिया था।

नए इनकम टैक्स पोर्टल में शुरू से ही दिक्कतें देखी जा रहीं थी। वित्त मंत्रालय की तरफ से 23 अगस्त को इंफोसिस के सीईओ सलिल पारेख को इससे संबंधित समस्याओं के बारे में बात करने के लिए बुलाया भी गया था कि, किस वजह से इनकम टैक्स के पोर्टल में समस्याएं आ रही हैं।

इस तरह से चेक कर सकते हैं अपना रिफंड स्टेटस

आपको अपना टैक्स रिफंड का स्टेटस जानने के लिए सबसे पहले टैक्स इंफॉर्मेशन की वेबसाइट, https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर विजिट करना होगा। इस वेबसाइट पर आपको अपना पैन नंबर दाखिल करना होगा और जिस साल का रिफंड बाकी है वह साल दाखिल करना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड को दाखिल करके, प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आपका रिफंड स्टेटस दिख जाएगा।

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