LTC Cash Voucher Scheme के तहत अब प्राइवेट सेक्टर, राज्य सरकार, पीएसयू के कर्मचारियों को भी मिलेगा आयकर छूट का लाभ
एलटीसी कैश वाउचर स्कीम (LTC Cash Voucher Scheme) के तहत इनकम टैक्स में छूट का लाभ अब राज्य सरकार सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों और निजी कंपनियों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। आयकर विभाग ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी।
नई दिल्ली, पीटीआइ। एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत इनकम टैक्स में छूट का लाभ अब राज्य सरकार, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों और निजी कंपनियों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। आयकर विभाग ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस संदर्भ में बयान जारी कर कहा है कि कि केंद्र सरकार के अलावा अन्य कर्मचारियों को भी मान्य एलटीसी के रूप में दोनों तरफ के किराये पर प्रति व्यक्ति अधिकतम 36,000 रुपये नकद भत्ते के भुगतान पर आयकर छूट का लाभ मिलेगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह छूट कुछ शर्तों को पूरा करने पर मिलेगी।
सीबीडीटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ''अन्य कर्मचारियों को लाभ (केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य सेक्टर के कर्मचारियों को) उपलब्ध कराने के लिये... एलटीसी किराये के बराबर नकद भुगतान को लेकर गैर-केंद्रीय कर्मियों को भी आयकर में छूट देने का फैसला किया गया है।''
आयकर विभाग ने इस बारे में ट्वीट कर कहा है, ''एलटीसी किराये के बराबर नकद भुगतान पर आयकर छूट का लाभ अब नॉन-सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉइज के लिए भी उपलब्ध है। विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।''
The benefit of Income-tax exemption for the payment of cash equivalent of LTC fare now made available to the non-Central Government employees as well. Detailed Press Release issued: (1/2)https://t.co/UuBiRhXqo5" rel="nofollow pic.twitter.com/aGAlAneAru
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) October 29, 2020
नॉन-सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉइज में राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर कंपनियों, बैंकों और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के कर्मचारी शामिल होते हैं।
CBDT ने LTC Cash Voucher Scheme के तहत कर छूट लेने से जुड़ी शर्तों के बारे में भी बताया है। इन शर्तों के तहत कर्मचारियों को एलटीसी किराया राशि का तीन गुना उन वस्तुओं/सेवाओं की खरीद पर करना होगा जिस पर GST 12 फीसद या उससे अधिक हो। उन्हें यह सामान या सेवाएं पंजीकृत दुकानदारों या सर्विस प्रोवाडर्स से खरीदनी होंगी।
इन शर्तों के मुताबिक सामान की खरीदारी के लिए भुगतान डिजिटल तरीके से करना होगा। इस साल के 12 अक्टूबर से 31 मार्च, 2021 के बीच की खरीदारी पर कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा।