अमेजन, फ्लिपकार्ट के खिलाफ चलती रहेगी जांच, कोर्ट ने कहा, कुछ गलत नहीं किया तो जांच से क्यों डर रहे
उन्होंने कहा था कि अगर कंपनियों ने कुछ छिपाया नहीं है तो वे सीसीआइ द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब क्यों नहीं देती हैं। समाचार एजेंसी रायटर के मुताबिक फ्लिटकार्ट ने कहा कि वह फैसले की समीक्षा करेगा। साथ ही
बेंगलुरु, रायटर। दिग्गज ई-कामर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ एंटी-ट्रस्ट संबंधी जांच चलती रहेगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में दोनों कंपनियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) की चल रही जांच को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। अपने फैसले में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और नटराज रंगास्वामी ने कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है तो उन्हें जांच से डरना नहीं चाहिए। पीठ ने कहा कि इस स्तर पर जांच को रोका नहीं जा सकता है।
समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार दिल्ली व्यापार महासंघ द्वारा शिकायत के बाद सीसीआइ ने जनवरी, 2020 में जांच का आदेश दिया था। इस महासंघ में स्मार्टफोन विक्रेता या उसकी एसेसरीज बेचने वाले बहुत से व्यापारी हैं। इस आदेश को चुनौती देते हुए दोनों दिग्गज ई-कामर्स कंपनी ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि उनकी याचिका को जस्टिस पीएस दिनेश कुमार की एकल पीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस स्तर पर जांच को रोकना ठीक नहीं होगा। इसके बाद दोनों कंपनियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछले महीने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सीसीआइ जांच से भागने और कोर्ट में याचिका दायर करने को लेकर दोनों कंपनियों की आलोचना की थी।
उन्होंने कहा था कि अगर कंपनियों ने कुछ छिपाया नहीं है तो वे सीसीआइ द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब क्यों नहीं देती हैं। समाचार एजेंसी रायटर के मुताबिक फ्लिटकार्ट ने कहा कि वह फैसले की समीक्षा करेगा। साथ ही उसने भारतीय कानूनों का हर हाल में पालन करने की बात दोहराई है। रायटर के मुताबिक अमेजन के दस्तावेज की जांच करने पर पता चलता है कि वह विक्रेताओं के एक छोटे से ग्रुप को लंबे अरसे से तरजीह देता रहा है।
दोनों प्लेटफार्म पर मोबाइल फोन के एक्सक्लूसिव लांच और भारी-भरकम छूट का भी आरोप है। सूत्रों के अनुसार दोनों कंपनियां अब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हैं।