Income Tax Return: आईटीआर दाखिल करने के लिए आयकर विभाग ने करदाताओं को चेताया, ना चूकें आखिरी मौका

Income Tax Return अगर आपने अभी तक भी वित्त वर्ष 2019-20 या असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है तो आपके पास आज अंतिम मौका है। आप केवल आज तक ही इसके लिए आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

By Pawan JayaswalEdited By: Publish:Sun, 10 Jan 2021 10:24 AM (IST) Updated:Mon, 11 Jan 2021 07:34 AM (IST)
Income Tax Return: आईटीआर दाखिल करने के लिए आयकर विभाग ने करदाताओं को चेताया, ना चूकें आखिरी मौका
ITR last date P C : Flickr

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आपने अभी तक भी वित्त वर्ष 2019-20 या असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो आपके पास आज अंतिम मौका है। आप केवल आज तक ही इसके लिए आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। यह आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी, 2021 है। सरकार द्वारा पिछले महीने आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाया गया था। आयकर विभाग ने भी ट्वीट कर करदाताओं से आयकर दाखिल करने के लिए कहा है।

आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में लिखा, 'क्या आपने असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है? कृपया बढ़ी हुई आखिरी तारीख 10 जनवरी, 2021 तक इसे दाखिल कर दें। अपना आईटीआर अभी incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर दाखिल करें।'

Not Filed your #ITR for AY2020-21 yet?

Please do not miss the extended due date of 10th, January, 2021.

File your #ITR NOW by visiting https://t.co/EGL31K6szN" rel="nofollow#AajHiFileKaro #FileITRNow pic.twitter.com/sGzyV69y9O— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 10, 2021

बता दें कि आयकर विभाग  ने कोरोना वायरस महामारी के चलते करदाताओं को हो रही असुविधाओं के कारण कई बार आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाया है। आखिरी बार विभाग ने पिछले महीने के आखिर में समयसीमा को बढ़ाया था।

जिन करदाताओं को ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए असेसमेंट ईयर 2020-21 का ITR फाइल करने की बढ़ी हुई आखिरी तारीख 10 जनवरी, 2021 की गई थी। वहीं, जिन करदाताओं को ऑडिट की आवश्यकता है, उनके लिए असेसमेंट ईयर 2020-21 का ITR फाइल करने की बढ़ी हुई आखिरी तारीख 15 फरवरी है।

इसके अलावा कंपनियों द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 15 दिन आगे बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 कर दिया गया है। सरकार ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सालाना रिटर्न प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया है। वहीं, विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया है।

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