आपके Form 26AS में 20,000 से ज्यादा का दिखेगा होटल बिल, और भी कई चीजें बदलीं

कर चोरी रोकने के लिए सरकार Form 26AS में पहले से दिखाए जाने वाले मदों का दायरा बढ़ाएगी।

By NiteshEdited By: Publish:Fri, 14 Aug 2020 09:07 AM (IST) Updated:Sat, 15 Aug 2020 07:51 AM (IST)
आपके Form 26AS में 20,000 से ज्यादा का दिखेगा होटल बिल, और भी कई चीजें बदलीं
आपके Form 26AS में 20,000 से ज्यादा का दिखेगा होटल बिल, और भी कई चीजें बदलीं

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। ईमानदार करदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई सौगात दी। ईमानदारी से अपने टैक्स का भुगतान करने वाले लोगों के लिए टैक्स प्रणाली की नई व्यवस्था शुरू की गई जिसके तहत अब उनका फेसलेस मूल्यांकन किया जाएगा। सरकार ने कर सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए करदाता चार्टर लागू करने की घोषणा की। इसके अलावा कर चोरी रोकने के लिए सरकार Form 26AS में पहले से दिखाए जाने वाले मदों का दायरा बढ़ाएगी। 

अब इस लिस्ट में प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान, व्हाइट गुड पर्चेज, मेंडिकल और लाइफ इंश्योरेंश प्रीमियम का भुगतान और होटल के बिल के भुगतान को भी शामिल किया जाएगा और इनकी थ्रेशहोल्ड लिमिट भी घटाई जाएगी। अब अगर आप कोई प्रॉपर्टी टैक्स चुकाते हैं, व्हाइट गुड खरीदते हैं या मेडिकल या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और होटल बिल का भुगतान करते हैं तो बिलर को इसके बारे में सरकार को बताना होगा और आपके सारे खर्चों को Form 26AS में दर्ज किया जाएगा।

इसका मतलब यह है कि अगली बार से 20 हजार रुपये से ज्यादा के इश्योरेंस प्रीमियम या होटल बिल का भुगतान करने या जीवन बीमा पर 50,000 रुपये से ज्यादा का खर्च करने पर या 1 लाख रुपए से ज्यादा का स्कूल फीस भरने पर जो भुगतान आपने किया है  उसको इन मदों में हुए लेन-देन की जानकारी सरकार को देनी होगी। यह नहीं अगर आपने कोई व्हाइट गुड, ज्वेलरी, मार्बल या पेंटिंग की खरीदारी की है तो इस लेन-देन की जानकारी भी सरकार को देनी होगी। घरेलू और विदेशी दोनों ही बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल की जानकारी भी सरकार के पास जाएगी। 20000 और 1 लाख रुपए से ज्यादा होने पर प्राॉपर्टी टैक्स और बिजली के बिल के भुगतान की जानकारी भी सरकार को भेजी जाएगी। 

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