ईएसआईसी योजना में महिलाओं को मातृत्व अवकाश के दौरान मिलती है पूरे दिन की सैलरी, जानों स्कीम से जुड़े सभी फायदों की डिटेल
ईएसआईसी योजना के तहत बीमित महीला को मातृत्व अवकाश के दौरान को 26 सप्ताह तक दैनिक वेतन का 100 फीसद तक भुगतान किया जाता है। ईएसआईसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इससे संबंधित एक ट्वीट भी किया है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईसी) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तत्वावधान में विश्व स्तर पर सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। ईएसआईसी लगभग तेरह करोड़ (130 मिलियन) भारतीयों को प्राथमिक रूप से बीमारी लाभ और कुछ अन्य लाभ प्रदान करता है जिसमें बीमित कर्मचारी और उनके आश्रित शामिल होते हैं। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान महीलाओं को ईएसआईसी योजना से काफी वित्तीय सहारा और लाभ हासिल होता है। ईएसआईसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इससे संबंधित एक ट्वीट भी किया है। ईएसआईसी ने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि, "मातृत्व के दौरान महिलाओं को चाहिए अधिक देखभाल। इस लिए जब बात हो मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन की तो ईएसआईसी रखता है इसका भी पूरा ध्यान। ईएसआईसी मतलब चिंता से मुक्ति।"
मातृत्व के दौरान महिलाओं को चाहिए अधिक देखभाल।
इस लिए जब बात हो मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन की तो ईएसआईसी रखता है इसका भी पूरा ध्यान।
ईएसआईसी मतलब चिंता से मुक्ति। #ESIC pic.twitter.com/ijEgQsA5Mx
— ESIC #StayHome #StaySafe (@esichq) November 25, 2021
एसआईसी के इस ट्वीट के मुताबिक, इस योजना से मातृत्व अवकाश के दौरान बीमित महिला सदस्यों को 26 सप्ताह तक दैनिक वेतन का 100 फीसद तक भुगतान किया जाता है। महिलाओं इस योजना से जुड़ी अन्य जानकारियों और इससे जुड़े फायदों के बारे में अधिक जानने के लिए इसकी वेबसाइट www.esic.nic.in पर विजिट भई कर सकती हैं। इसके अलावा भी इस योजना के कई सारे दूसरे फायदे भी हैं।
योजना से जुड़े दूसरे फायदे
मातृत्व अवकाश के अलावा यह योजना चिकित्सा खर्चों से सुरक्षा, अस्पताल में भर्ती, सर्जरी, बेरोजगारी लाभ, विकलांगता, रोजगार के दौरान होने वाली चोटों के दौरान भी वित्तीय सहायता देती है। बीमित कर्मचारी की मृत्यु होने पर भी मृतक कर्मचारी के परिजनों को 15,000 रुपये तक की राशि का भुगतान किया जाता है। 120 रुपये की वार्षिक प्रीमियम राशि के भुगतान पर सेवानिवृत्त और स्थायी रूप से विकलांग बीमित व्यक्तियों और उनके जीवनसाथी को भी चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है। कर्मचारी और उसके नियोक्ता द्वारा ईएसआईसी योजना के लिए मासिक वेतन का एक छोटे से हिस्से का योगदान करना होता है।