PF Account Balance बिना UAN के इस प्रकार करें चेक, जानें पीएफ खाते से पैसा निकालने का प्रॉसेस

How to Check PF Account Balance Online बिना यूएएन के भी पीएफ खाते से निकासी की जा सकती है। इसके लिए आपको पीएफ निकासी फॉर्म भरना होगा और इसे स्थानीय पीएफ ऑफिस में जाकर जमा करना होगा।

By Pawan JayaswalEdited By: Publish:Tue, 18 May 2021 02:13 PM (IST) Updated:Wed, 26 May 2021 07:11 AM (IST)
PF Account Balance बिना UAN के इस प्रकार करें चेक, जानें पीएफ खाते से पैसा निकालने का प्रॉसेस
How to Check PF Account Balance P C : Pixabay

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे नए कर्मचारियों को अक्सर अपना PF Balance जानने में दिक्कत होती है। सही जानकारी पता नहीं होने के चलते ऐसा होता है। बहुत से कर्मचारी UAN नहीं होने के चलते भी अपने PF account का बैलेंस चेक नहीं कर पाते। यहां हम आपको बता दें कि कर्मचारी यूएएन नंबर के बिना भी अपने पीएफ खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। UAN एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है। यह एक स्थाई नंबर होता है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर EPF सदस्य को आवंटित किया जाता है। यूएएन के माध्यम से कर्मचारी बिना नियोक्ता की मदद के कभी भी अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकतें हैं और पीएफ अकाउंट से निकासी  कर सकते हैं। साथ ही बिना यूएएन के भी कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस को चेक कर सकता है। साथ ही कर्मचारी बिना यूएएन के पीएफ खाते से निकासी भी कर सकता है।

बिना यूएएन के PF Account Balance ऐसे चेक करें

स्टेप-1. सबसे पहले ईपीएफ सदस्य को epfindia.gov.in पर जाकर लॉग-इन करना होगा।

स्टेप-2. अब आपको "Click Here to Know your EPF Balance" लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप-3. अब आप epfoservices.in/epfo/ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको “Member Balance Information” टैब पर क्लिक करना होगा।

स्टेप-4. अब सदस्य को अपना राज्य चुनना होगा और अपने ईपीएफओ ऑफिस लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप-5. अब सदस्य को अपना पीएफ अकाउंट नंबर, नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।

स्टेप-6. अब सदस्य को सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपना पीएफ बैलेंस स्क्रीन पर दिख जाएगा।

इस तरह निकालें रुपये

बिना यूएएन के भी पीएफ खाते से निकासी की जा सकती है। इसके लिए आपको पीएफ निकासी फॉर्म भरना होगा और इसे स्थानीय पीएफ ऑफिस में जाकर जमा करना होगा। EPF सदस्य को इसके लिए इंटरनेट के माध्यम से आधार-बेस्ड नया समग्र क्लेम फॉर्म या नॉन-आधार समग्र क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म को भरकर आप पीएफ अकाउंट से आंशिक या पूर्ण निकासी कर सकते हैं।

कर्मचारी पीएफ अकाउंट से पूर्ण निकासी उस स्थिति में ही कर सकते हैं, जब उनका रिटायरमेंट हो गया हो या कर्मचारी दो महीने से अधिक समय से बेरोजगार हो। वही, एक महीने तक बेरोजगार रहने की स्थित में, ईपीएफ सदस्य पेंशन फंड से अपनी कुल पीएफ राशि के 75 फीसद हिस्से की निकासी कर सकता है।

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