GST करदाताओं को मिली बड़ी राहत, देरी से GSTR-3B रिटर्न फाइल करने पर लगेगा मात्र 500 रुपये विलंब शुल्क
GST करदाताओं को एक बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कर अवधि जुलाई 2017 से जुलाई 2020 के लिए जीएसटीआर-3बी से कर भुगतान पर अधिकतम विलंब शुल्क मात्र 500 रुपये तय कर दिया है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार ने विलंब से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए बड़ा राहत भरा निर्णय लिया है। अब ऐसे करदाताओं पर विलंब शुल्क का अधिक बोझ नहीं पडे़गा। सरकार ने जुलाई 2020 तक विलंब से जमा होने वाले मासिक और तिमाही सेल्स रिटर्न और जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B) से टैक्स पेमेंट पर अधिकतम विलंब शुल्क मात्र 500 रुपये तय कर दिया है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक बयान में कहा, 'जीएसटी करदाताओं को एक बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कर अवधि जुलाई 2017 से जुलाई 2020 के लिए जीएसटीआर-3बी से कर भुगतान पर अधिकतम विलंब शुल्क मात्र 500 रुपये तय कर दिया है। इसमें शर्त यह है कि ये जीएसटीआर-3बी रिटर्न 30 सितंबर 2020 से पहले फाइल होने चाहिए।'
Press Release : Late fee capped at Rs. 500/- for each GSTR-3B Return. @nsitharaman @nsitharamanoffc @FinMinIndia @ianuragthakur pic.twitter.com/jnxHpVB11E
— CBIC (@cbic_india) July 3, 2020
यह भी पढ़ें: खाद्य मंत्रालय ने मिलावट पर कसी नकेल, खाने के तेल की खुली बिक्री पर रोक के दिए निर्देश
सीबीआईसी ने बताया कि अगर कोई टैक्स देनदारी नहीं है, तो कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा। जहां कोई भी टैक्स देनदारी है, तो वहां 30 सितंबर 2020 तक जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल होने पर अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न के हिसाब से लगेगा। यह फायदा सभी श्रेणी के कारोबारियों को मिलेगा।