GST काउंसिल बैठक: रियल एस्टेट पर टैक्स रेट में कटौती का फैसला रविवार तक के लिए टला

GST काउंसिल ने अचल संपत्ति और लॉटरी पर कर की दरों का फैसला रविवार तक के लिए टाल दिया है

By Praveen DwivediEdited By: Publish:Wed, 20 Feb 2019 02:33 PM (IST) Updated:Thu, 21 Feb 2019 08:35 AM (IST)
GST काउंसिल बैठक: रियल एस्टेट पर टैक्स रेट में कटौती का फैसला रविवार तक के लिए टला
GST काउंसिल बैठक: रियल एस्टेट पर टैक्स रेट में कटौती का फैसला रविवार तक के लिए टला

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। जीएसटी काउंसिल ने अचल संपत्ति और लॉटरी पर कर की दरों का फैसला रविवार तक के लिए टाल दिया है। साथ ही काउंसिल ने जनवरी महीने का सेल्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को भी 22 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है।

बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि रिटर्न भरने को लेकर हड़बड़ी को देखते हुए सभी राज्यों के लिए डेडलाइन को 22 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। वहीं जम्मू-कश्मीर के लिए यह डेडलाइन 28 फरवरी होगी। समरी सेल्स रिटर्न GSTR-3B फाइल करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी निर्धारित थी।

निर्माणाधीन आवास संपत्तियों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर के संबंध में जेटली ने कहा कि जैसा कि तमाम राज्य इस मसले पर फिजिकल मीटिंग (सभी की उपस्थिति) चाहते हैं, इसलिए काउंसिल 24 फरवरी को इस संबंध में निर्णय लेने के लिए फिर से बैठक करेगी। उन्होंने कहा कि आज की बैठक को रविवार तक के लिए टाल दिया गया है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि रियल एस्टेट और लॉटरी पर चर्चा जारी रहेगी।

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