सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 का वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ायी

वित्त मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया कि समयसीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सरकार ने 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न-9 और जीएसटी रिटर्न-9सी भरने की समयसीमा और बढ़ा दी है।

By NiteshEdited By: Publish:Mon, 01 Mar 2021 08:20 AM (IST) Updated:Mon, 01 Mar 2021 02:05 PM (IST)
सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 का वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ायी
Govt extends last date for annual GST filing till March 31 for FY20

नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने रविवार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए माल एवं सेवा कर (GST) का वार्षिक रिटर्न भरने की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है। पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी गयी थी। सरकार ने दूसरी बार समय सीमा बढ़ाई है।

उल्लेखनीय है कि जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है, यह जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड करदाताओं को भरना होता है। जीएसटआर-9सी ऑडिट किए गए सालाना वित्तीय लेखा-जोखा और जीएसटीआर-9 का मिलान है।  

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वित्त मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया कि समयसीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सरकार ने 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न-9 और जीएसटी रिटर्न-9सी भरने की समयसीमा और बढ़ा दी है। समयसीमा में बढ़ोतरी चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ किया गया है। 

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एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि भले ही यह समयसाम 31 दिनों के लिए है, लेकिन कर पेशेवरों के लिए आवश्यक जिम्मेदारी पूरा करने के लिये पर्याप्त है।

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मालूम हो कि पहले जीएसटी रिटर्न भरने की समयसीमा 28 फरवरी थी और निर्धारित समय तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर 25,000 रुपये तक की पेनाल्टी की बात कही गई थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के जीएसटीआर-9 और 9सी रिटर्न फाइल करने के लिए पहले 31 दिसंबर 2020 आखिरी तारीख थी। कोरोना के चलते इसका समय दो माह के लिए बढ़ा दिया गया था।

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जिन कारोबारियों का वित्तीय वर्ष 2019-20 में टर्नओवर पांच करोड़ रुपये से ऊपर रहा है, उन्हेंं जीएसटीआर 9सी रिटर्न फाइल करना होगा। यह चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित रिटर्न होते हैं।  

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