सरकार ने पेट्रोल-डीजल के उत्पाद शुल्क में बढ़ोत्तरी के लिए कानून में किया संशोधन, लोकसभा में फाइनेंस बिल हुआ पास
सरकार ने 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी
नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने सोमवार को कानून में संशोधन किया जिसके बाद भविष्य में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2020 में एक सीमा तक बदलाव किया, जिससे सरकार पेट्रोल और डीजल पर विशेष उत्पाद शुल्क बढ़ाकर क्रमशः 18 रुपये और 12 रुपये प्रति लीटर कर सकती है। लोकसभा में बहस के बिना वित्त विधेयक संशोधन के साथ पारित कर दिया गया।
सरकार ने 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जिससे राजस्व के तौर पर सालाना 39,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस शुल्क वृद्धि में विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में 2 रुपये की बढ़ोतरी और सड़क और बुनियादी ढांचे के उपकर में 1 रुपये शामिल हैं।
एक अधिकारी ने कहा कि यह एक सक्षम प्रावधान है और उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। संशोधन सरकार को किसी भी समय पेट्रोल और डीजल में 8 रुपये प्रति लीटर तक शुल्क बढ़ाने की शक्ति देता है।
गौरतलब है कि लोकसभा ने सोमवार को वित्त विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया जिसके साथ ही संसद में आम बजट 2020-21 पारित होने की प्रकिया पूरी हो गई। वित्त विधेयक पास होते ही सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र का दूसरा चरण 3 अप्रैल तक चलना था लेकिन कोरोना वायरस के मद्देनजर इसे समय से पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा।