सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाया, एक जनवरी, 2021 से लागू होगा यह फैसला

सरकार ने प्याज की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए ये निर्यात पर रोक लगायी थी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है एक जनवरी 2021 से सभी वेरायटी के प्याज के निर्यात की छूट दे दी गई है।

By Ankit KumarEdited By: Publish:Mon, 28 Dec 2020 08:19 PM (IST) Updated:Tue, 29 Dec 2020 07:27 AM (IST)
सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाया, एक जनवरी, 2021 से लागू होगा यह फैसला
वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला डीजीएफटी निर्यात और आयात से जुड़े मुद्दों को डील करता है।

नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने सभी तरह के प्याज के निर्यात पर लगी रोक को हटा लिया है। यह आदेश अगले साल के एक जनवरी से प्रभावी हो जाएगा। इससे पहले सितंबर में सरकार ने प्याज के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था। सरकार ने प्याज की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए निर्यात पर रोक लगायी थी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, ''एक जनवरी, 2021 से सभी वेरायटी के प्याज के निर्यात की छूट दे दी गई है।'' 

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📢Central Government removes prohibition for the export of all varieties of #Onions with effect from 01.01.2021https://t.co/ESm1INrFAB" rel="nofollow pic.twitter.com/wSV2fdCNMp

— PIB in Odisha (@PIBBhubaneswar) December 28, 2020

वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला डीजीएफटी निर्यात और आयात से जुड़े मुद्दों को डील करता है।

27 दिसंबर तक दाखिल हुए 4.23 इनकम टैक्स रिटर्न

इसी बीच आयकर विभाग ने बताया कि रविवार तक 4.23 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। ये रिटर्न मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के तहत फाइल हुए हैं। इस अवधि के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर अपील की है कि करदाता अंतिम तिथि से पहले रिटर्न फाइल कर दें। 

आंकड़ों के मुताबिक, 2.38 करोड़ से अधिक करदाताओं ने आइटीआर-1, 92.26 लाख से अधिक ने आइटीआर-4, 51.05 लाख से ज्यादा ने आइटीआर-3 और 31.09 लाख से अधिक करदाताओं ने आइटीआर-2 फाइल की है। इनका ऑडिट कार्य 31 जनवरी, 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। 

कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष आयकर विभाग ने आइटीआर फाइल करने की समय-सीमा दो बार बढ़ाई। पहली बार 31 जुलाई से 31 अक्टूबर, फिर इसे 31 दिसंबर तक कर दिया गया। पिछले मूल्यांकन वर्ष के लिए बिना विलंब शुल्क के तहत 31 अगस्त, 2019 तक 5.65 करोड़ से अधिक आइटीआर फाइल किए गए थे।

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