शुरू हो गई फेसलेस इनकम टैक्स अपील की सुविधा, करदाताओं को होगा ये फायदा
अगर किसी करदाता की शिकायत होगी तो उसकी अपील को रैंडम तरीके से चुने गए अफसर के पास भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश का ईमानदार टैक्सपेयर राष्ट्रनिर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कुछ महीनों पहले लॉन्च हुई फेसलेस इनकम टैक्स अपील की व्यवस्था आज यानी शुक्रवार से शुरू हो रही है। सरकार को उम्मीद है कि फेसलेस सिस्टम के जरिए जटिलता कम होगी और टैक्स कलेक्शन का दायरा बढ़ेगा। आयकर विभाग की ओर से 13 अगस्त से ही सभी टैक्सपेयर्स के लिए फेसलेस असेसमेंट फैसिलिटी की शुरुआत की जा चुकी है। भारत में टैक्स के फेसलेस असेसमेंट की शुरुआत अक्टूबर, 2019 से पायलट बेसिस के आधार पर की गई थी।
फेसलेस असेसमेंट से क्या फायदा: इससे टैक्स के मामले को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा टैक्सपेयर्स और ऑफिसर्स के बीच इंटरफेस कम होगा। नई व्यवस्था के तहत धोखाधड़ी, बड़ी टैक्स चोरी जैसे मामलों को छोड़कर अन्य सामान्य केस फेसलेस असेसमेंट के जरिए ही निपटाए जाएंगे।सरकार के मुताबिक, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आसानी होगी।
इस व्यवस्था के तहत, करदाता और आयकर विभाग के अधिकारी का आमना-सामना नहीं होगा। अब कंप्यूटर से तय होगा कि कौन सा टैक्स असेसमें कौन करेगा। यहां तक कि असेसमेंट से निकला रिव्यू भी किस अधिकारी के पास जाएगा, ये किसी को पता नहीं होगा। वैसे तो आयकर अपील के मामलों की सुनवाई पूरी तरह से फेसलेस होगी, लेकिन कुछ मामलों में वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की जा सकती है।
31 मार्च, 2021 तक विभाग की ओर से 200,000 के करीब मूल्यांकन किए जाने की उम्मीद है। इस सुविधा के जरिए भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी। अगर किसी करदाता की शिकायत होगी, तो उसकी अपील को रैंडम तरीके से चुने गए अफसर के पास भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश का ईमानदार टैक्सपेयर राष्ट्रनिर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।