ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के फायदे की खबर, अब ये जानकारी मिलेगी प्रोडक्ट के साथ
Etailer news E-commerce कंपनियों के लिए नया फरमान आया है। अब उन्हें सेलर यानि उनके प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले दुकानदार का नाम समेत दूसरी सूचना के साथ शिकायती अफसर का पता और कॉन्टेक्ट भी डिस्प्ले करना होगा।
नई दिल्ली, पीटीआइ। E-commerce कंपनियों के लिए नया फरमान आया है। अब उन्हें सेलर यानि उनके प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले दुकानदार का नाम समेत दूसरी सूचना के साथ शिकायती अफसर का पता और कॉन्टेक्ट भी डिस्प्ले करना होगा। वह भी बिल्कुल साफ-सुथरे तरीके से ताकि ग्राहक को कोई परेशानी न हो। सरकार ने यह आदेश ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर दिया है। सेंट्रल कन्ज्यूमर प्रोटेक्टशन रेगुलेटर (CCPA) के मुताबिक Covid 19 mahamari में ऑनलाइन शॉपिंग काफी बढ़ी है।
CCPA के मुताबिक हर राज्य और औद्योगिक सहयोगी के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है। रेगुलेटर को ऐसी शिकायतें मिली थीं कि कुछ ई-कॉमर्स कंपनियां Consumer Protection (e-commerce) Rules, 2020 के तहत अपने यहां सेलर का डिटेल नहीं शो कर रही हैं। Consumer Protection (e-commerce) Rules, 2020 के नियम 5 (3) (e) के तहत हर ई-कॉमर्स कंपनी को सेलर का नाम, पता और दूसरी जानकारी देनी है। वह भी इस तरह से कि ग्राहक को परेशानी न हो।
CCPA कमिश्नर अनुपम मिश्र के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। औद्योगिक सहयोगियों को अपने सदस्यों से नियमों का पालन करने के लिए कहना होगा ताकि ग्राहकों के सामान खरीदने के दौरान सेलर की पूरी जानकारी मिले। CCPA के मुताबिक ज्यादातर ग्राहक इस समय ऑनलाइन शॉपिंग को चुन रहे हैं। ऐसा वे अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिहाज से कर रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खरीदारी बढ़ने से कंज्यूमर कम्प्लेंट बढ़ी हैं। अप्रैल-जुलाई के दौरान नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर 69,208 शिकायतें आई हैं। अगर बैंकिंग और टेलिकॉम से तुलना करें तो शिकायतों की संख्या ज्यादा है।