E-cigarette पर बैन से सिगरेट कंपनियों की बल्ले-बल्ले; शेयरों में भारी उछाल

केंद्रीय कैबिनेट ने ई-सिगरेट पर बैन से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश में ई-सिगरेट के प्रोडक्शन से लेकर इस्तेमाल तक पर प्रतिबंध लग गया है। (Pic pixabay.com)

By Ankit KumarEdited By: Publish:Wed, 18 Sep 2019 07:00 PM (IST) Updated:Thu, 19 Sep 2019 08:25 AM (IST)
E-cigarette पर बैन से सिगरेट कंपनियों की बल्ले-बल्ले; शेयरों में भारी उछाल
E-cigarette पर बैन से सिगरेट कंपनियों की बल्ले-बल्ले; शेयरों में भारी उछाल

नई दिल्ली, पीटीआइ। ई-सिगरेट पर बैन के सरकार के फैसले के बाद सिगरेट कंपनियों के शेयरों में बुधवार को भारी उछाल देखने को मिली। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयर 5.55 फीसद तक चढ़ गए जबकि गोल्डन टोबैको के शेयरों में 4.69 फीसद का उछाल देखने को मिला। इसी तरह वीएसटी इंडस्ट्रीज के शेयर 3.43 फीसद चढ़ गए। वहीं आईटीसी के शेयरों में 1.03 फीसद की बढ़त देखने को मिली।

इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने ई-सिगरेट पर बैन से जुड़े अध्यादेश को बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही देश में ई-सिगरेट के प्रोडक्शन, मैन्यफैक्चरिंग, इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूसन, स्टोरेज और एडवरटाइजिंग पर प्रतिबंध लग गया है। ई-हुक्का को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ई-सिगरेट लोगों और खासकर युवाओं के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इसलिए केंद्रीय कैबिनेट ने ई-सिगरेट और संबंधित उत्पादों को बैन करने का फैसला किया है। सीतारमण इस मुद्दे पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगुवाई कर रही थीं।

ई-सिगरेट पीना और बेचना दोनों ही संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ गया है। पहली बार यह अपराध करने पर एक साल की जेल की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। आदतन अपराध करने पर तीन साल की जेल या पांच लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में ये फैसले किये गए। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेल कर्मचारियों को 78 दिन का वेतन बोनस के रूप में देने सहित कई अहम फैसले किये गए।

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