सीबीआइसी ने जून अंत तक बिना बॉन्ड भरे आयात-निर्यात की इजाजत दी, कारोबारियों को मिलेगी राहत
कोरोना के प्रकोप से विदेश व्यापार प्रभावित नहीं हो इसलिए सीबीआइसी ने यह कदम उठाया है। सीबीआइसी ने शनिवार को एक सर्कुलर में कहा कि आयातकों और निर्यातकों को इस वर्ष 30 जून तक सीमा शुल्क अधिकारियों के पास बांड के बदले केवल एक हलफनामा जमा करना होगा।
नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्रीय परोक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने कोरोना संकट के मौजूदा दौर में कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कारोबारी इस वर्ष जून अंत तक सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष बांड भरे बिना भी वस्तुओं का आयात और निर्यात कर सकते हैं।
कोरोना के प्रकोप से विदेश व्यापार प्रभावित नहीं हो, इसलिए सीबीआइसी ने यह कदम उठाया है। सीबीआइसी ने शनिवार को एक सर्कुलर में कहा कि आयातकों और निर्यातकों को इस वर्ष 30 जून तक सीमा शुल्क अधिकारियों के पास बांड के बदले केवल एक हलफनामा जमा करना होगा। इस सुविधा का लाभ उठाने वाले आयातकों व निर्यातकों को 15 जुलाई, 2021 तक विधिवत बांड प्रस्तुत करना होगा।
Swift clearances of COVID19 Imports by Indian Customs.#IndiaFightsCorona #IndianCustomsAtWork pic.twitter.com/cKFM0UEaHI
— CBIC (@cbic_india) May 8, 2021
सीबीआइसी ने पिछले साल भी कोविड महामारी के मद्देनजर यह सुविधा दी थी। बोर्ड ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में लागू लॉकडाउन या प्रतिबंधों के चलते होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए बहुत से कारोबारियों ने अनुरोध किया था कि सीमा शुल्क के कुछ मामलों में बांड के बदले कुछ समय के लिए हलफनामा स्वीकार कर लिया जाए।
सीबीआइसी के अनुसार, वस्तुओं की निकासी में तेजी लाने और सीमा शुल्क नियंत्रण व वैध व्यापार में संतुलन बनाए रखने के लिए कारोबारियों को बांड जमा करने से अस्थायी तौर पर छूट दी गई है।