सरकार को केयर्न से नहीं मिला विवाद निपटाने का प्रस्ताव, वित्त राज्य मंत्री ने दी जानकारी
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि फ्रांस की एक अदालत ने भारत सरकार की पेरिस स्थित कुछ संपत्तियों को जब्त करने का आदेश पारित किया है। उन्होंने कहा कि केयर्न की तरफ से देश के कानूनी ढांचे के भीतर समाधान के लिए अबतक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने सोमवार को कहा कि केयर्न एनर्जी के साथ टैक्स विवाद मामले में उसे कंपनी ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है कि मामले को देश के कानून के दायरे में सुलझा लिया जाए। एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने भारत सरकार के साथ टैक्स सबंधी विवाद में केयर्न एनर्जी के पक्ष में फैसला दिया है। न्यायाधिकरण ने सरकार से कहा है कि वह केयर्न को क्षतिपूíत और ब्याज सहित 1.7 अरब डालर का भुगतान करे।
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तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण ने पिछले वर्ष दिसंबर के अपने निर्णय में सरकार को आदेश दिया था कि वह केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर का मुआवजा और उस पर ब्याज तथा कानूनी लड़ाई का हर्जाना चुकाए। इस न्यायाधिकरण में भारत सरकार नामित एक सदस्य भी मौजूद थे।
इस फैसले के बाद से ही केयर्न एनर्जी सरकार पर लगातार यह दबाव बना रही है कि वह जल्द से जल्द हर्जाना भरे। दूसरी तरफ, सरकार मौजूदा भारतीय कानूनों के दायरे में इसका समाधान तलाश रही है। इस आदेश के बाद के शुरुआती महीनों में सरकार चाहती थी कि विवाद का निपटारा विवाद से विश्वास योजना के तहत हो।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि फ्रांस की एक अदालत ने भारत सरकार की पेरिस स्थित कुछ संपत्तियों को जब्त करने का आदेश पारित किया है। उन्होंने कहा कि केयर्न की तरफ से देश के कानूनी ढांचे के भीतर समाधान के लिए अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों इस मामले में भारत सरकार से हर्जाना वसूलने के लिए फ्रांस की एक अदालत ने कंपनी को वहां की 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था।