KYC कराने Bank जा रहे हैं तो जरा ध्‍यान दीजिए, जानिए RBI ने अब क्‍या बदला नियम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बीते हफ्ते इसे लेकर खास ऐलान किया था जिसमें न सिर्फ KYC कराने के तरीके को आसान और Contactless बनाया गया था बल्कि इसकी डेडलाइन भी बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई।

By Ashish DeepEdited By: Publish:Tue, 11 May 2021 04:32 PM (IST) Updated:Wed, 12 May 2021 07:42 AM (IST)
KYC कराने Bank जा रहे हैं तो जरा ध्‍यान दीजिए, जानिए RBI ने अब क्‍या बदला नियम
जिन ग्राहक का काम नहीं चल पा रहा वे नए Video KYC फीचर से इसे अपडेट करा सकते हैं। (Reuters)

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India KYC Update) ने अपने ग्राहक को पहचानिए (KYC) की शर्तों में ढील दे दी है. Coronavirus के कारण तमाम ग्राहक अपना KYC अपडेट नहीं करा पा रहे हैं। इससे उनको बैंकिंग और दूसरे कामकाज को करने में दिक्‍कत आ रही है। RBI ने बीते हफ्ते इसे लेकर खास ऐलान किया था, जिसमें न सिर्फ KYC कराने के तरीके को आसान और Contactless बनाया गया था बल्कि इसकी डेडलाइन भी बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई।

Grahak अब 31 दिसंबर 2021 तक KYC अपडेट दे सकते हैं। वहीं जिनका काम एकदम नहीं चल पा रहा वे RBI के नए Video KYC फीचर से इसे अपडेट करा सकते हैं। यह बदलाव ग्राहकों की वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया (V-CIP) का ज्‍यादा लाभ उठाने और KYC को समय-समय पर अपडेट किये जाने के प्रोसेस को सरल बनाने के लिए किया गया है।

क्‍या है V-CIP

V-CIP बैंक ग्राहक की पहचान करने का एक ऑप्‍शन है, जिसमें ग्राहक के चेहरे को देखकर पहचान की जाती है। इसके तहत रिजर्व बैंक रेगुलेशन के तहत अधिकारी ग्राहक की जांच-परख करता है। इसके तहत ग्राहक के साथ Video Call पर बातचीत के आधार पर बिना किसी अड़चन के सुरक्षित, जीवंत और सहमति के बाद पहचान के बारे में जानकारी जुटाई जाती है।

Video Based customer identification process

Video Based customer identification process को इसीलिए डेवलप किया गया है ताकि कस्‍टमर आसानी से अपना KYC अपडेट करा सकें। यह पहला प्रोसेस है। इनमें प्रॉपराइटर फर्म्स, ऑथराइज्‍ड सिग्‍नेचरी और दूसरे कस्‍टमर को अपना KYC अपडेट कराने का मौका मिलेगा। इन लोगों को यह सुविधा इसलिए दी गई है क्‍योंकि इन्‍हें KYC अपडेट कराना अनिवार्य है। 

अब Full Kyc कम्‍प्‍लायंस

यही नहीं जो खाते aadhaar E Kyc ऑथेन्टिकेशन पर खुले थे, उन्‍हें अब Full Kyc कम्‍प्‍लायंस में बदला जाएगा। RBI के मुताबिक DIGI Locker जैसे सेंट्रेलाइज्‍ड KYC रजिस्‍ट्री की पहचान की जाएगी ताकि कस्‍टमर इलेक्‍ट्रॉनिक तरीके से अपने डॉक्‍युमेंट दे सके। KYC को डिजिटली अपडेट करने के मोड बढ़ाए जाएंगे।  

31 दिसंबर तक KYC कराएं अपडेट

RBI गवर्नर ने कहा कि जो फाइनेंशियल संस्‍थान अपने कस्‍टमर का KYC अपडेट नहीं कर पाए हैं, वे उन्‍हें 31 दिसंबर 2021 तक छूट देंगे। खाताधारकों को इस दरम्‍यान अपना KYC अपडेट करा लेना चाहिए।

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