इस स्कीम में रोज 7 रुपये जमा कर पा सकते हैं 5,000 रुपये की मासिक पेंशन, जानिए कैसे

Atal Pension Yojana इस स्कीम में निवेश करने पर आपको NPS की तरह ही समान कर लाभ मिलता है। (PC Reuters)

By Ankit KumarEdited By: Publish:Tue, 07 Jul 2020 12:44 PM (IST) Updated:Wed, 08 Jul 2020 07:43 AM (IST)
इस स्कीम में रोज 7 रुपये जमा कर पा सकते हैं 5,000 रुपये की मासिक पेंशन, जानिए कैसे
इस स्कीम में रोज 7 रुपये जमा कर पा सकते हैं 5,000 रुपये की मासिक पेंशन, जानिए कैसे

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अटल पेंशन योजना (APY) देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की तय मासिक पेंशन सुनिश्चित करने वाली योजना है। इस पेंशन स्कीम को जून, 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया था। इस स्कीम को स्वावलंबन योजना एनपीएस लाइट की जगह पर लागू किया गया। अटल पेंशन योजना का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा किया जाता है। इसे देशभर में सभी बैंकों द्वारा लागू किया जाता है। अगर आप भी महीने में 210 रुपये बचाकर 5,000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस योजना से जुड़े कायदे-कानून को समझ लीजिए। 

APY के लिए एलिजिबिलिटी

भारत का 18 से 40 साल के आयुवर्ग का कोई भी व्यक्ति इस योजना से जुड़ सकता है। अगर आपका किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता है तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं।  

पेंशन पाने के लिए किया जाने वाला निवेश

पेंशन पाने के लिए आपको कितनी राशि का भुगतान करना है, यह दो बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप किस उम्र में इस योजना से जुड़ रहे हैं। दूसरी सबसे अहम चीज यह है कि आप 60 साल की आयु के बाद कितना पेंशन चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति 18 साल की आयु में इस योजना से जुड़ता है और 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपये की मासिक पेंशन चाहता है तो उसे 60 साल की आयु तक हर महीने 42 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, अगर यह व्यक्ति 5,000 रुपये मासिक की पेंशन चाहता है तो उसे 60 साल का होने तक हर महीने 210 रुपये जमा कराने होंगे। इस स्कीम के तहत 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और 5,000 रुपये की तय पेंशन मिलती है। 

APY के अंतर्गत आयकर पर मिलने लाभ

इस स्कीम में निवेश करने पर आपको NPS की तरह ही समान कर लाभ मिलता है। आयकर अधिनियम की धारा 80CCD (1B) के तहत इस योजना में निवेश पर कर छूट का लाभ मिलता है।  

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इस स्कीम से पहले एक्जिट करने का क्या है विकल्प?

PFRDA इस स्कीम के सब्सक्राइबर्स को 60 साल की आयु से पहले इस स्कीम से एक्जिट करने का विकल्प केवल असाधारण परिस्थितियों में देता है। उदाहरण के लिए अगर सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो उसके स्पाउस को मासिक पेंशन दिया जाएगा। स्पाउस की मौत होने पर सब्सक्राइबर के नॉमिनी को एकमुश्त राशि दे दी जाएगी। वहीं, सब्सक्राइबर की मौत की स्थिति में स्पाउस चाहे तो इस स्कीम में निवेश जारी रख सकती है।  

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