दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची अमेजन, फ्यूचर-रिलायंस डील को आगे बढ़ाने की मिली थी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में अमेजन ने हाई कोर्ट के 22 मार्च के आदेश को अवैध और अनुचित करार देने की मांग की है। बता दें कि 22 मार्च को दिए आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 24713 करोड़ रुपये

By NiteshEdited By: Publish:Wed, 14 Apr 2021 03:56 PM (IST) Updated:Thu, 15 Apr 2021 07:48 AM (IST)
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची अमेजन, फ्यूचर-रिलायंस डील को आगे बढ़ाने की मिली थी मंजूरी
Amazon moves SC against Delhi HC stay order restraining Future Retail deal with Reliance

नई दिल्ली, पीटीआइ। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने कहा है कि अमेरिका स्थित ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन ने दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच ने फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ 24,713 करोड़ रुपये के एसेट सेल डील को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी। अमेजन ने इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

फ्यूचर रिटेल ने शेयर बाजार को भेजी जानकारी में कहा कि अमेजन डॉट कॉम के वकीलों की तरफ से कंपनी के एडवोकेट को 13 अप्रैल 2021 के एक कम्युनिकेशन की रसीद मिली है। अमेजन के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक स्पेशल लीव पिटिशन दाखिल किया है जिसमें 22 मार्च 2021 के दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में अमेजन ने हाई कोर्ट के 22 मार्च के आदेश को अवैध और अनुचित करार देने की मांग की है। बता दें कि 22 मार्च को दिए आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 24,713 करोड़ रुपये के फ्यूचर-रिलायंस रिटेल डील पर लगाए गए रोक को हटाकर सौदे पर आगे बढ़ने को कहा था।

गौरतलब है कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच पिछले साल अगस्त में 24,713 करोड़ रुपये के करार का ऐलान हुआ था। इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए अमेजन ने अदालत में डील को चुनौती दी। 

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