Airtel-Vi के ग्राहकों के लिए अच्‍छी खबर, कंपनियों को सरकार ने जारी की बैंक गारंटी

Airtel Vodafone Idea और Reliance Jio के ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने लाइसेंस और स्पेक्ट्रम इस्‍तेमाल शुल्क के लिए जमा लगभग 9200 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भारती एयरटेल (Airtel) वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) और रिलायंस जियो (Reliance Jio) को जारी कर दी है।

By Ashish DeepEdited By: Publish:Sat, 04 Dec 2021 02:40 PM (IST) Updated:Sat, 04 Dec 2021 02:40 PM (IST)
Airtel-Vi के ग्राहकों के लिए अच्‍छी खबर, कंपनियों को सरकार ने जारी की बैंक गारंटी
दूरसंचार विभाग का यह कदम सितंबर में सरकार द्वारा दूरसंचार उद्योग के लिए घोषित राहत पैकेज का हिस्सा है।

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। Airtel, Vodafone Idea और Reliance Jio के ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने लाइसेंस और स्पेक्ट्रम इस्‍तेमाल शुल्क के लिए जमा लगभग 9,200 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भारती एयरटेल (Airtel), वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) और रिलायंस जियो (Reliance Jio) को जारी कर दी है। इस मामले से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार विभाग का यह कदम सितंबर में सरकार द्वारा दूरसंचार उद्योग के लिए घोषित राहत पैकेज का हिस्सा है।

सूत्र ने कहा कि भारती एयरटेल के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपये और वोडाफोन आइडिया (VIL) के लिए 2,500 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जारी की गई है। वही रिलायंस जियो की करीब 2700 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी पिछले महीने जारी की गई थी। इस बारे में एयरटेल, वीआईएल और जियो से ई-मेल के जरिये पूछे गये सवाल का फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है। दूरसंचार विभाग ने अक्टूबर में दूरसंचार कंपनियों के लिये प्रदर्शन और वित्तीय बैंक गारंटी जरूरत को 80 प्रतिशत घटा दिया था।

विभाग के संशोधित नियमों के तहत दूरसंचार लाइसेंस के लिए प्रत्येक सेवा को लेकर 44 करोड़ रुपये तक की प्रदर्शन गारंटी देनी होगी। जबकि पुराने नियम के तहत यह गारंटी 220 करोड़ रुपये थी। इसी तरह, दूरसंचार परिचालकों को अब प्रति सर्किल अधिकतम 8.8 करोड़ रुपये की वित्तीय गारंटी देनी होगी जो पहले 44 करोड़ रुपये थी।

दूसरी तरफ वोडाफोन (Vodafone) ने कहा कि पिछली तारीख से Tax (Retro Tax) को लेकर जारी विवाद को खत्म करने के लिए उसने केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन दिया है। वोडाफोन ने यह कदम पिछली तारीख से कराधान संबधी 2012 के नियम को निष्प्रभावी करने वाला कानून गत अगस्त में बनने के बाद उठाया है। नए कानून में कहा गया है कि अगर कर विवाद में उलझी कोई विदेशी कंपनी भारत सरकार के खिलाफ दायर सभी मुकदमे वापस लेने को तैयार हो जाती है तो उससे वसूले गए कर की रकम लौटा दी जाएगी।

chat bot
आपका साथी