हवाई यात्रियों के लिए ट्रैवल करना हुआ आसान, सरकार ने बदल दिया कोरोना से जुड़ा ये नियम
कोरोनावायरस महामारी की वजह से दो महीने के अंतराल के बाद भारत ने 25 मई से घरेलू उड़ानों का परिचालन फिर से शुरू किया था। अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं अब भी निलंबित हैं।
नई दिल्ली, पीटीआइ। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को ऐसे यात्रियों को यात्रा करने की इजाजत देने को कहा है, जो सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म में यह जाहिर करते हैं कि यात्रा की तारीख से पूर्व की तीन सप्ताह की अवधि में वे कोविड पॉजिटीव नहीं पाए गए हैं। अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआइ को यह जानकारी दी कि भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो इस घातक वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। ऐसे में उनकी दिक्कतों को कम करने के लिए सेल्फ डिक्लेरेश फॉर्म को अपडेट करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसलिए कुछ समय पहले सरकार ने एयरलाइन कंपनियों को कहा है कि यात्रियों को अब खुद से यह बताना होगा कि यात्रा की तारीख से पूर्व के तीन सप्ताह के दौरान वह कोविड-19 पॉजिटीव नहीं रहे हैं।
इससे पहले सरकार ने 21 मई को सभी यात्रियों के लिए यात्रा से पहले यह बताना अनिवार्य कर दिया था कि यात्रा की तारीख से पहले के दो माह की अवधि के दौरान वे कोविड-19 पॉजिटीव नहीं पाए गए थे।
अधिकारियों ने बताया, ''जो लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं और तीन सप्ताह की अहर्ता को पूरा करते हैं वे अस्पताल से प्राप्त कोविड-19 रिकवरी या कोविड-डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाकर यात्रा कर सकते हैं।''
भारत में अब तक कोरोना से 8.2 लाख लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 5.15 लाख लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। इसका मतलब है कि देश का रिकवरी रेट 63 फीसद के आसपास है। इस वायरस की वजह से देश में अब तक 22,000 लोगों की जान जा चुकी है।
कोरोनावायरस महामारी की वजह से दो महीने के अंतराल के बाद भारत ने 25 मई से घरेलू उड़ानों का परिचालन फिर से शुरू किया था। अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं अब भी निलंबित हैं।