EPF Withdrawal Claim खारिज होने के ये हैं 5 कारण, जानिए

लेकिन कई बार दावे खारिज हो जाते हैं। कई बार गलत मेंबर डिटेल्स बैंक डिटेल का अपडेट न होना चेक बुक कॉपी और हस्ताक्षर का साफ न होना केवाईसी में अधूरी जानकारी शामिल हैं। आखिर दावे क्यों खारिज हो जाते हैं आइए जानते हैं।

By NiteshEdited By: Publish:Mon, 18 Oct 2021 07:00 AM (IST) Updated:Mon, 18 Oct 2021 07:00 AM (IST)
EPF Withdrawal Claim खारिज होने के ये हैं 5 कारण, जानिए
5 reasons for rejection of EPF withdrawal claim

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भविष्य निधि कोष से आंशिक निकासी या 'अग्रिम' निकासी की जा सकती है। कुछ दिनों बाद ग्राहकों के बैंक खातों में पैसे जमा हो जाते हैं, लेकिन कई बार दावे खारिज हो जाते हैं। कई बार गलत मेंबर डिटेल्स, बैंक डिटेल का अपडेट न होना, चेक बुक कॉपी और हस्ताक्षर का साफ न होना, केवाईसी में अधूरी जानकारी शामिल हैं। आखिर दावे क्यों खारिज हो जाते हैं आइए जानते हैं।

बैंक डिटेल का अपडेट न हो: EPF निकासी दावे के खारिज होने का एक कारण EPFO मेंबर पोर्टल पर बैंक खाता संख्या और IFSC कोड का अपडेट न होना भी है।

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KYC डिटेल अधूरा: EPF दावे की अस्वीकृति का एक और कारण अपूर्ण केवाईसी है। अगर KYC डिटेल पूरा और सत्यापित नहीं हैं, तो EPFO ईपीएफ निकासी दावे को अस्वीकार कर सकता है।

मेंबर डिटेल्स की गलत जानकारी: मेंबर डिटेल्स स्थापना रिकॉर्ड के साथ मैच न होता हो तो भी दावे खारिज हो सकते हैं। इसलिए सदस्य का नाम और जन्मतिथि सही होना चाहिए।

Aadhaar और UAN का अपडेट न होना: आधार को सत्यापित किया जाना चाहिए और उसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जोड़ा जाना चाहिए। अगर UAN को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो EPF निकासी दावे को खारिज किया जा सकता है।

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हस्ताक्षर साफ न हो: अगर मेंबर का हस्ताक्षर साफ तौर पर समझ नहीं आ रहा है और कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ मेल नहीं खा रहा है, तो दावे खारिज हो सकते हैं। इसके अलावा EPF निकासी के दावे को ऑनलाइन दर्ज करते समय, EPFO रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड बैंक खाते की जांच की स्कैन की हुई कॉपी देनी होती है। अस्पष्ट जांच भी अस्वीकृति का कारण बन सकते हैं।

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