SBI के बाद एक और सरकारी बैंक पर भारी जुर्माना, RBI ने इस कारण की बड़ी कार्रवाई

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने देश के सबसे बड़े बैंक SBI के बाद अब एक और सरकारी बैंक पर तगड़ा जुर्माना लगाया है। RBI ने Union Bank of India पर 1 करोड़ रुपये की पेनाल्‍टी लगाई है। यह जुर्माना RBI के कुछ नियमन के उल्‍लंघन पर लगाया गया है।

By Ashish DeepEdited By: Publish:Mon, 29 Nov 2021 08:00 PM (IST) Updated:Wed, 01 Dec 2021 08:10 AM (IST)
SBI के बाद एक और सरकारी बैंक पर भारी जुर्माना, RBI ने इस कारण की बड़ी कार्रवाई
आरबीआई ने SBI को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने देश के सबसे बड़े बैंक SBI के बाद अब एक और सरकारी बैंक पर तगड़ा जुर्माना लगाया है। RBI ने Union Bank of India पर 1 करोड़ रुपये की पेनाल्‍टी लगाई है। यह जुर्माना RBI के कुछ नियमन के उल्‍लंघन पर लगाया गया है। RBI के मुताबिक Union Bank of India ने (Fraud-Classification& Reporting by commercial banks&select FIs) Directions 2016” और “Guidelines on Sale of Stressed Assets by Banks” की शर्तों का उल्‍लंघन किया है। इसलिए यह जुर्माना लगा है।

बता दें कि इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने विभिन्न दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को लेकर बीते हफ्ते देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर एक करोड़ रुपये और Standard Chartered Bank पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। SBI के एक कस्टमर अकाउंट की जांच में पाया गया कि बैंक ने उस अकाउंट में हुए फ्रॉड के बारे में जानकारी देने में देरी की।

आरबीआई ने इस बारे में एसबीआई को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बैंक से रिपोर्ट का जवाब मिलने के बाद RBI ने एसबीआई पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी– वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग) निर्देश 2016 में निहित निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर जुर्माना लगाया गया।

इसके अलावा RBI ने हा कि 'ग्राहक सुरक्षा- अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता', 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे', 'बैंकों के क्रेडिट कार्ड संचालन' और बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता' पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह मौद्रिक जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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