छोटे उद्यमियों के लिए बढ़ा बिना गारंटी लोन का दायरा, इन कार्यों के लिए ले सकेंगे दो करोड़ तक का लोन

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत एमएसएमई को दिए जाने वाले लोन के दायरे को बढ़ा दिया गया है।

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत एमएसएमई को दिए जाने वाले लोन के दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब अस्पताल नर्सिग होम क्लीनिक और आक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाने के लिए उद्यमी दो करोड़ तक का लोन मात्र 7.5 फीसद ब्याज पर ले सकेंगे।

Krishna Bihari SinghSun, 30 May 2021 10:10 PM (IST)

नई दिल्ली, जेएनएन। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत एमएसएमई को दिए जाने वाले लोन के दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक और आक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाने के लिए उद्यमी दो करोड़ तक का लोन मात्र 7.5 फीसद ब्याज पर ले सकेंगे। एक अन्य अहम फैसले के तहत ईसीएलजीएस के तहत अब तक मिले लोन को चुकाने के लिए उद्यमियों को दिया गया समय भी चार से पांच साल कर दिया गया है। पहले 24 महीने तक उद्यमी सिर्फ ब्याज का भुगतान कर सकेंगे और उसके बाद के 36 महीनों में उन्हें मूलधन देना होगा।

द्यमियों को दी गई राहत

ईसीएलजीएस के तहत दिए जाने वाले लोन के बदले उद्यमियों को बैंकों को किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती है। पूरी तरह से सरकार की गारंटी वाली इस लोन स्कीम की घोषणा पिछले साल मई में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत की गई थी। इसके तहत एमएसएमई को तीन लाख करोड़ रुपये का लोन दिया जाना था। इस स्कीम की अवधि इस साल 30 जून को समाप्त हो रही थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। मंजूर लोन इस साल 31 दिसंबर तक दे दिया जाएगा।

अब तक दिए गए 2.55 लाख करोड़

ईसीएलजीएस के तहत अब तक 2.55 लाख करोड़ रुपये के लोन आवंटित हो चुके हैं। अब 45,000 करोड़ रुपये इस स्कीम के तहत लोन के रूप में देने के लिए बचे हैं। सरकार अब तक दो बार ईसीएलजीएस के दायरे को बढ़ा चुकी है।

ईसीएलजीएस 4.0 की घोषणा

रविवार को सरकार की तरफ से ईसीएलजीएस 4.0 की घोषणा की गई जिसके तहत इस स्कीम के दायरे में अस्पताल, नर्सिग होम, ऑक्सीजन प्लांट आदि को शामिल किया गया। इससे पहले ईसीएलजीएस 3.0 की घोषणा की गई थी, जिसके तहत इस स्कीम में हास्पिटैलिटी, पर्यटन जैसे सेक्टर को शामिल किया गया था। रविवार को यह भी बताया गया कि ईसीएलजीएस में नागरिक उड्डयन सेक्टर भी शामिल हैं।

ले सकेंगे दो करोड़ तक के लोन

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस साल पांच मई को आरबीआइ की तरफ से जारी गाइडलाइंस के तहत लोन रीस्ट्रक्चरिंग के पात्र उद्यमी यह दो करोड़ का लोन ले सकेंगे। उद्यमियों को लोन की मंजूरी 30 सितंबर से पहले लेनी होगी।

उद्योग जगत ने किया स्वागत

औद्योगिक संगठन फिक्की के प्रेसिडेंट उदय शंकर ने कहा कि ईसीएलजीएस 4.0 से इस चुनौती भरे समय में एमएसएमई को काफी मदद मिलेगी। हमें भविष्य की लहर को ध्यान में रखते हुए हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है और सरकार के इस कदम से अगले कुछ महीनों में इस प्रकार की तैयारी में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय को ईसीएलजीएस के फंड को बढ़ाकर छह लाख करोड़ करना चाहिए।

कोरोना के इलाज के लिए कर्ज देंगे सरकारी बैंक

नई दिल्ली, आइएएनएस। कोरोना संक्रमण के इलाज में मदद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 25,000 रुपये से पांच लाख रुपये तक का लोन देंगे। एसबीआइ और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आइबीए) की संयुक्त बैठक में यह एलान किया गया। सभी वेतनभोगी, गैर वेतनभोगी और पेंशनधारी इसके पात्र होंगे। इसी दौरान सरकार के फैसले के अनुरूप ईसीएलजीएस के बढ़े दायरे के तहत लोन देने की भी घोषणा की गई।

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