सरकारी भूखंड पर अतिक्रमण करने वालों को भरना होगा भारी जुर्माना

बगहा। सरकारी भूखंड पर अतिक्रमण करने वालों को भारी जुर्माना भरना होगा। बिहार नगर पालि

By JagranEdited By: Publish:Wed, 14 Apr 2021 12:01 AM (IST) Updated:Wed, 14 Apr 2021 12:01 AM (IST)
सरकारी भूखंड पर अतिक्रमण करने वालों को भरना होगा भारी जुर्माना
सरकारी भूखंड पर अतिक्रमण करने वालों को भरना होगा भारी जुर्माना

बगहा। सरकारी भूखंड पर अतिक्रमण करने वालों को भारी जुर्माना भरना होगा।

बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम-21 के आलोक में प्रधान सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारियों को आवश्यक जानकारी दी है। पत्र में नगर निकाय क्षेत्र के अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निकाय क्षेत्र का संपूर्ण भू - अभिलेख नगर आयुक्त और कार्यपालक अधिकारी को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। अब, विधि विभाग की अधिसूचना के अनुसार राज्य के नगर निकाय क्षेत्र में नगर निकायों नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी को अतिक्रमण हटाने तथा अतिक्रमणकारियों पर जुर्माना व दंड आरोपित करने हेतु शक्तियां प्रदान की गई हैं।

सभापति जरीना खातून ने बताया कि धारा 435 के अनुसार रास्ते व नाले पर अतिक्रमण करने वालों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना व अस्थायी अतिक्रमण पर पांच रुपये तक का जुर्माना लगेगा। स्थायी अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर 15 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद नप किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। प्रधान सचिव के आदेश के आलोक में जल्द ही नगर परिषद प्रबंधन को सरकारी भूखंडों से जुड़े कागजात उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सभापति ने बताया कि नगर में अतिक्रमण के कारण सड़क पक्कीकरण व नाली निर्माण में विशेष रूप से परेशानी होती रही है। अब अतिक्रमण हटाने का अधिकार मिलने के बाद इस समस्या का स्थायी समाधान होगा। सरकारी भूखंडों की जमाबंदी कायम कराने वालों पर दर्ज होगी प्राथमिकी बगहा। बगहा एक अंचल कार्यालय पहुंचे डीएसएलआर मो. इमरान ने कई जरूरी फाइलें तलब की। इस क्रम में सीओ उदय शंकर मिश्र को निर्देश दिया कि वैसे लोगों की पहचान करें जिन्होंने फर्जी कागजात तैयार कराकर सरकारी भूखंडों का अतिक्रमण कर लिया है। ऐसे लोगों पर वाद चलाकर जमाबंदी को रद किया जएगा। इसके साथ उनके खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। सीओ ने बताया कि कई लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई है। नगर सहित क्षेत्र में भी कई लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इनमें चंदरपुर रतवल निवासी दिनेश यादव की पांच एकड़ जमीन की जमाबंदी को रद कर दिया गया है। वहीं परसा बनचहरी ,लगुनाहा चौतरवा , सिगाड़ी पिपरिया समेत अन्य पंचायतों में लोगों को चिन्हित किया गया है। डीसीएलआर ने कहा कि ऐसे कर्मियों-पदाधिकारियों को भी चिन्हित किया जाए, जिनके कार्यकाल में ये जमाबंदी कायम हुईं। ताकि उनपर भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो सके। डीसीएलआर ने बीएलडीआर कोर्ट वादों से संबंधित की सूचना रिपोर्ट भी अंचल कार्यालय में जमा करने को कहा। मौके पर सीओ समेत सभी संबंधित कर्मी मौजूद थे।

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