हत्या के मामले में एक दोषी करार

ुुुसोनपुर संवाद सहयोगी । संसारी जीव के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। समाज में जो भी दुखी हो कष्ट में हो दुत्कारा गया हो अनाथ हो उन सबको सनाथ करते हैं श्रीकृष्ण। उक्त बातें हरिनाथ क्षेत्र में योगी बाबा के स्थान व गण्डकी नदी के तट पर काली घाट में आयोजित सत्संग 4

By JagranEdited By: Publish:Wed, 13 Nov 2019 11:13 PM (IST) Updated:Thu, 14 Nov 2019 06:19 AM (IST)
हत्या के मामले में एक दोषी करार
हत्या के मामले में एक दोषी करार

वैशाली।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अनुज कुमार जैन ने करीब चार वर्ष पूर्व भूमि विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के मामले में एक को दोषी करार दिया, जबकि तीन लोगों को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी कलां पश्चिमी गांव के मिलन उर्फ चंदेश्वर सिंह एवं हरेन्द्र सिंह के बीच भूमि विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर हरेन्द्र सिंह मिलन उर्फ चंदेश्वर सिंह को 11 नवंबर 2015 को घर से बुलाकर विवादित भूखंड पर ले गया। वहां ले जाकर हरेन्द्र सिंह अपने परिजनों के साथ मिलकर उसे पकड़ लिया तथा अरविन्द सिंह ने उसके सीने में गोली मार दी जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इस घटना को लेकर मृतक की पत्नी खुशबू देवी ने अपने गांव के ही हरेन्द्र सिंह, सुनील सिंह, रोहित कुमार उर्फ बलजीत सिंह तथा अरविन्द सिंह के विरुद्ध भादवि की धारा 341, 420, 302, 120 बी, 34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने रोहित कुमार उर्फ बलजीत सिंह को छोड़कर हरेन्द्र सिंह के विरुद्ध 20 दिसंबर 2016, अरविन्द सिंह के विरुद्ध 16 सितंबर 2017 तथा सुनील सिंह के विरुद्ध 22 मार्च 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया। न्यायालय ने हरेन्द्र सिंह के विरुद्ध 4 फरवरी 2017 तथा शेष तीनों के विरुद्ध 19 अप्रैल 2018 को संज्ञान लिया। इस मामले में न्यायालय ने सभी के विरुद्ध 2 जुलाई 2019 को आरोप गठन किया। इस मामले में लोक अभियोजक वीरेन्द्र नारायण सिंह के मार्गदर्शन में अपर लोक अभियोजक राजकुमार सिंह द्वारा कराए गए 12 साक्षियों के परीक्षण प्रतिपरीक्षण के बाद अरविन्द सिंह को भादवि की धारा 302 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी करार किया जबकि हरेन्द्र सिंह, सुनील सिंह तथा रोहित कुमार उर्फ बलजीत सिंह को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया। सजा के बिन्दु पर गुरुवार सुनवाई की जाएगी।

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