हाजीपुर सहित चार शहरों में शनिवार व रविवार को रहेगी पूर्ण दुकानबंदी : डीएम

हाजीपुर। कोरोना संक्रमण चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने हाजीपुर लालगंज महुआ एवं महनार नगर निकाय क्षेत्रों में सप्ताह में दो दिन शनिवार और रविवार को आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अब शादी-विवाह में 50 और दाह संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति दी गई है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 29 Apr 2021 11:44 PM (IST) Updated:Thu, 29 Apr 2021 11:44 PM (IST)
हाजीपुर सहित चार शहरों में शनिवार व रविवार को रहेगी पूर्ण दुकानबंदी : डीएम
हाजीपुर सहित चार शहरों में शनिवार व रविवार को रहेगी पूर्ण दुकानबंदी : डीएम

हाजीपुर। कोरोना संक्रमण चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने हाजीपुर, लालगंज, महुआ एवं महनार नगर निकाय क्षेत्रों में सप्ताह में दो दिन शनिवार और रविवार को आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अब शादी-विवाह में 50 और दाह संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति दी गई है। समारोह रात दस बजे के पहले ही संपन्न कर लेना है, इसके बाद आयोजन पर नाइट क‌र्फ्यू का आदेश लागू किया गया है। समारोहों में डीजे पर पूर्णत: प्रतिबंध के साथ किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगाया गया है।

जिलाधिकारी उदिता सिंह ने गुरुवार की शाम अपने कार्यालय कक्ष में बुलाए गए प्रेस कांफ्रेंस में राज्य सरकार के गृह विभाग से जारी निर्देशों के लागू होने की जानकारी दी। इस दौरान एसपी मनीष भी उपस्थित थे। डीएम ने कहा कि अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बारह घंटे तक जिले में नाइट क‌र्फ्यू लागू किया गया है। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें-प्रतिष्ठानें शाम छह बजे के बजाए शाम 4 बजे ही बंद होगी। निजी एवं सरकारी कार्यालयों में अब 4 बजे शाम तक ही काम होगा और उसके बाद कार्यालय बंद हो जाएगी। इसमें कृषि, उत्पादन एवं मेडिकल एवं परिवहन सेवाओं को छूट दी गई है।

डीएम ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जिला मुख्यालय हाजीपुर सहित महुआ, महनार और लालगंज में शनिवार एवं रविवार को पूर्णरूपेण दुकान बंद रखने का निर्देश दिया गया है। अन्य दिनों में भी यह दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक की खुलेगी। राज्य में लागू धारा 144 के तहत सार्वजनिक परिवहन में पचास प्रतिशत की क्षमता और कोरोना से बचाव के उपायों सहित संचालन की अनुमति दी गई है। बाजार और यात्रा में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा और इसके उल्लंघन पर जुर्माने लगाए जाएंगे। ठेले पर व्यवसाय करने वाले लोगों को घूम-घूम कर फल-सब्जी बेचने की छूट दी गई है। हाट-बाजारों में फिजिकल डिस्टेंसिग लागू कराया जाएगा।

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