खुदरा खाद विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी

पातेपुर थाना क्षेत्र के डभैच्छ गांव स्थित मेसर्स डभैच्छ केएसएस लिमिटेड के मालिक धीरज चौधरी पर खाद बिक्री किए जाने में पीओएस मशीन में अधिक मात्रा दर्ज कर किसानों को कम मात्रा में खाद दिए जाने को लेकर धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 24 Sep 2020 05:55 PM (IST) Updated:Thu, 24 Sep 2020 05:55 PM (IST)
खुदरा खाद विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी
खुदरा खाद विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी

जागरण संवाददाता, हाजीपुर :

पातेपुर थाना क्षेत्र के डभैच्छ गांव स्थित मेसर्स डभैच्छ केएसएस लिमिटेड के मालिक धीरज चौधरी पर खाद बिक्री किए जाने में पीओएस मशीन में अधिक मात्रा दर्ज कर किसानों को कम मात्रा में खाद दिए जाने को लेकर धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वरीय उपसमाहर्ता रचना सिन्हा, डीएओ, सहायक कृषि पदाधिकारी अजीत कुमार की जिलास्तरीय टीम की जांच के बाद प्रखंड कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पंकज कुमार नामक किसान को तीन बैग खाद देकर उसके नाम पर 53 बैग का पीओएस मशीन में प्रविष्टि दिखाने का आरोप लगाया गया है। इसी प्रकार अल्पमात्रा में खाद देकर कृषक विकास कुमार ने नाम पर 68 बैग, मनीष कुमार के नाम पर 65 बैग, सुरेश राय के नाम पर 50 बैग, राजीव रंजन कुमार के नाम पर 64 बैग, उमेश पासवान के नाम पर 50 बैग प्रविष्टि दिखाई गई। प्रतिवेदन में वीरचंद्र कुमार नामक कृषक को बिना खाद दिए ही उसके नाम पर 50 बैग खाद बिक्री दिखाए जाने का आरोप लगाया गया है।

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