रेल माल ढुलाई में नीतिगत बदलाव से उपभोक्ताओं को मिलेगी रियायत

-डिजिटलीकरण के साथ ई-पेमेंट और एफओआइएस की दी जा रही सुविधा -नियमित उपभोक्ता एफओआइएस लिक पर घर बैठे वैगनों का करा सकते हैं पंजीकरण -अब बार-बार माल गोदाम आकर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं -------------- -58 बीसीएनएचएल वैगन मानक रेक लदान में न्यूनतम लदान वैगनों की संख्या 57 से घटाकर 42 हुई -20 वैगनों में न्यूनतम लदान पर ट्रेन लोड फ्रेट का लाभ मिलेगा ----------- जागरण संवादाता हाजीपुर

By JagranEdited By: Publish:Tue, 14 Jul 2020 01:54 AM (IST) Updated:Tue, 14 Jul 2020 01:54 AM (IST)
रेल माल ढुलाई में नीतिगत बदलाव  से उपभोक्ताओं को मिलेगी रियायत
रेल माल ढुलाई में नीतिगत बदलाव से उपभोक्ताओं को मिलेगी रियायत

वैशाली । रेलवे माल बुकिग, परिवहन एवं परिदान को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटलीकरण व्यवस्था की गई है। इसके तहत नियमित उपभोक्ता एफओआइएस लिक पर घर बैठे वैगनों का पंजीकरण करा सकते हैं। अब इन्हें बार-बार माल गोदाम आकर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं पडे़गी। नई व्यवस्था में माल बुकिग के जारी रसीद उपभोक्ताओं के साथ ही एफओआइएस माध्यम से गंतव्य स्टेशन को भी प्रेषित किया जा रहा है। इससे रेल रसीदों को आरंभिक से गंतव्य स्टेशनों तक भौतिक रूप से भेजने एवं रेल रसीद की अनुपस्थिति में माल प्राप्त करने में आने वाली परेशानियों को दूर किया गया है।

रेलवे बोर्ड माल ढुलाई को और सुगम और सस्ती दरों पर देश भर में परिवहन के लिए कार्ययोजना तैयार किया है। इसके लिए माल भाड़े के भुगतान में डिमांड ड्राफ्ट एवं अन्य माध्यमों से होने वाली परेशानियों को दूर कर दिया गया है। अब ई-पेमेंट के माध्यम भाड़े राशि के समतुल्य बैंक गारंटी या बैंक खाते से एफओआइएस द्वारा भाड़े के सीधे भुगतान की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए मुख्यालय स्तर पर मुख्य मालभाड़ा परिवहन प्रबंधक तथा मंडल स्तर पर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक से संपर्क कर सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है।

माल ग्राहकों को ब्लॉक रेक के लिए निर्धारित वैगनों से कम लदान में ट्रेन लोड की न्यूनतम दर का लाभ देने के उद्देश्य से कई स्कीम लागू की गई हैं। इसके तहत 58 बीसीएनएचएल वैगन मानक रेक लदान में न्यूनतम लदान वैगनों की संख्या 57 से घटाकर 42 कर दी गई। उपभोक्ता इंडेंट के समय लिखित रूप से घोषणा करते हुए यदि 42 वैगनों में ही लदान करते हैं तो ट्रेन लोड भाड़े दर की सुविधा मिलेगी। मिनी रेक कवर्ड वैगन में कोयला, अयस्क, आरएमएसपी को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं के न्यूनतम 20 वैगनों में लदान पर ट्रेन लोड फ्रेट का लाभ मिल सकता है। पूर्व में यह सुविधा 600 किमी दूरी तक के लिए लागू थी जिसे कुछ शर्तों के साथ 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए 1500 किमी तथा 31 मार्च 2021 तक के लिए 1000 किमी किया गया है। इसके साथ माह अक्टूवर से जून की अवधि में लगने वाले पूरक प्रभार समाप्त कर दिया गया है। टू प्वाइंट रेक कवर्ड वैगन में दो गंतव्य स्टेशनों के बीच लीन सीजन में 400 किमी तथा पीक सीजन में 200 किमी की दूरी को बढ़ा कर 500 किमी कर दिया गया है। यह सुविधा सितंबर के अंत तक मिलेगी। वहीं, पूरक प्रभार भी समाप्त रहेंगे। मल्टी प्वाइंट रेक कवर्ड वैगन में न्यूनतम 10 वैगनों का लदान के लिए गंतव्यों की दूरी 200 किमी से अधिक नहीं होगा। इसमें अक्टूबर से जून तक के लिए 20 फीसद की दर से पूरक प्रभार लिया जाएगा। टू एंड मल्टी प्वाइंट रेक कवर्ड वैगन के अलावा 2 अथवा उससे अधिक गंतव्यों के रेक लदान पर प्रत्येक गंतव्य के लिए न्यूनतम 10 वैगनों का लदान करना होगा। इसमें अक्टूबर से जून तक के लिए टू प्वाइंट के मामले में 5 फीसद की दर से निर्धारित पूरक प्रभार को समाप्त कर दिया गया है। रेक फ्रॉम् टू ओरिजिनेटिग टर्मिनल्स कवर्ड वैगन में किन्हीं दो स्टेशनों के सामंजस्य से रेक का लदान करने पर ट्रेन लोड भाड़ा दर की सुविधा अक्टूबर से जून तक 5 फीसद पूरक प्रभार समाप्त कर दिया गया है।

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कम-लंबी दूरी, राउंड

ट्रिप भाड़े में छूट

रेल माल लदान में कम दूरी के कोल, कोक, आयरन, मिलिट्री ट्रैफिक, रेलवे मैटेरियल एवं कंटेनर यातायात को छोड़कर अन्य सभी सामग्रियों पर 50 किमी दूरी तक के लदान में 50 प्रतिशत, 51-75 किमी तक 25 प्रतिशत तथा 75-90 किमी तक के लिए 10 प्रतिशत तक की रियायत प्राप्त की जा सकती है। वहीं, लंबी दूरी के मामले में कोल एवं कोक के 1400 किमी से ज्यादा पर 20 प्रतिशत, आयरन एवं स्टील के 1600 किमी से ज्यादा दूरी पर 20 प्रतिशत तथा आयरन ओर के 700-1500 किमी दूरी पर 15 प्रतिशत तथा इससे अधिक दूरी पर 20 प्रतिशत की रियायत मिलेगा। इसी तरह ट्रेडिशनल एप्टी फ्लो डायरेक्शन में खाली रेकों के चलने की दिशा में लदान करने पर शर्तो के साथ भाड़े में छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं, राउंड ट्रिप ट्रॅफिक में आरंभिक स्टेशन से लदान पर गंतव्य अथवा इसके 200 किमी की परिधि में अन्य स्टेशन से पुन: आरंभिक स्टेशन तथा वापसी में लदान पर एक क्लास निम्न का भाड़ा गणना करते हुए छूट दिया जा रहा है।

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