रिक्त पड़े पार्षदों के पद हेतु होगा चुनाव, आयोग ने जारी किए गाइडलाइन
छातापुर पीएचसी प्रभारी द्वारा प्रसूता व उसके परिजनों के साथ कथित तौर पर किये गए अभद्रतापूर्ण व्यवहार को ले मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को ले जनअधिकार पार्टी (लो) के जिला उपाध्यक्ष सुभाष कुमार यादव ने सिविल सर्जन को पत्र प्रेषित कर सम्बंधित पीएचसी प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई की मांग की है। उन्होंने 4
जागरण संवाददाता, सुपौल: जिले में नगरपालिका व नगर पंचायतों में पार्षदों के रिक्त पड़े पदों के लिए 9 फरवरी 2020 को मतदान कराए जाएंगे। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने उप निर्वाचन को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। फिलहाल जिले में नगर पंचायत वीरपुर स्थित वार्ड संख्या 7 में उप निर्वाचन का कार्य होना है। उपचुनाव को लेकर आयोग के सचिव ने जो कार्यक्रम तय किए हैं उनके मुताबिक 9 जनवरी 2020 को सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। सूचना प्रकाशन उपरांत 9 जनवरी से 17 जनवरी 2020 तक प्रतिकार दिवस को 11:00 बजे से 3:00 बजे तक नामांकन दाखिला का काम किया जाएगा। तत्पश्चात 18 से 20 जनवरी तक नामांकन पत्रों की संवीक्षा तथा 20 जनवरी को ही अपराह्न 3:00 बजे तक विधि मान्य नामांकन की सूची का प्रकाशन। 22 जनवरी को 3:00 बजे तक नाम वापसी तथा 22 को ही 4:00 अपराह्न तक चुनाव चिन्ह का आवंटन उम्मीदवारों के बीच कर दिया जाना है। तत्पश्चात 9 फरवरी 2020 को 7:00 बजे से 4:00 बजे तक मतदान का कार्य किया जाएगा। मतदान समाप्ति उपरांत उसी दिन अर्थात 9 फरवरी को ही 6:00 बजे से मतगणना का कार्य किया जाना है। उप निर्वाचन को लेकर आयोग ने कहा है कि 1 जनवरी 2019 की अहर्ता तिथि के आधार पर तैयार मतदाता सूची से मतदान का कार्य संपन्न कराया जाना है। साथ ही उप निर्वाचन नगरपालिका आम निर्वाचन 2017 के अवसर पर आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ईवीएम से मतदान कराया जाएगा। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार नगर पंचायत के उप चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका जिला पदाधिकारी ने नगर पंचायत वीरपुर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी वीरपुर सुभाष कुमार को निर्वाची पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी बसंतपुर देव आनंद कुमार को सहायक निर्वाची पदाधिकारी नामित किया है।