दो नशेड़ियों को पांच वर्ष का कारावास, एक लाख का अर्थदंड

----------------------------------- जागरण संवाददाता सुपौल नशे की हालत में उपद्रव मचाए जा

By JagranEdited By: Publish:Sat, 04 Dec 2021 11:42 PM (IST) Updated:Sat, 04 Dec 2021 11:42 PM (IST)
दो नशेड़ियों को पांच वर्ष का कारावास, एक लाख का अर्थदंड
दो नशेड़ियों को पांच वर्ष का कारावास, एक लाख का अर्थदंड

----------------------------------- जागरण संवाददाता, सुपौल: नशे की हालत में उपद्रव मचाए जाने के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद इसरार अहमद की कोर्ट ने दो व्यक्ति को दोषी करार करते हुए पांच वर्ष कारावास एवं एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला वीरपुर थाना कांड संख्या 319/ 2017 तथा उत्पाद वाद संख्या 1019/ 2017 से संबंधित है। जिसमें भीमनगर ओपी पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान दो लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया था । मामले को लेकर ओपी अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने अपने लिखित बयान में कहा था कि 24 नवंबर 2017 को वे पुलिस बल के साथ संध्या गश्ती को निकले थे। इसी दौरान शैलेशपुर बीओपी एसएसबी कैंप के पास पिपराही वार्ड नंबर 2 निवासी फूलचंद यादव तथा रमेश मेहता थाना रतनपुरा नशे की हालत में राहगीरों के साथ अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। जांच पड़ताल के दौरान दोनों नशे की हालत में पाया गया। सुनवाई उपरांत उक्त कोर्ट ने फूलचंद यादव और रमेश मेहता को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 37 सी के तहत दोषी करार करते हुए पांच वर्ष कारावास एवं एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोनों को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अभियुक्त द्वारा कारा में पूर्व में बिताई गई अवधि, दी गई सजा में समायोजित की जाएगी। इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामचंद्र दत्ता तथा कौशल किशोर ने बहस में हिस्सा लिया।

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