दहेज प्रथा और बाल विवाह के प्रति छात्रों को किया गया जागरूक

संवाद सहयोगी वीरपुर (सुपौल) बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को रोकने के लिए गठित अनुमंडल टास्क

By JagranEdited By: Publish:Sun, 28 Nov 2021 11:31 PM (IST) Updated:Sun, 28 Nov 2021 11:31 PM (IST)
दहेज प्रथा और बाल विवाह के प्रति छात्रों को किया गया जागरूक
दहेज प्रथा और बाल विवाह के प्रति छात्रों को किया गया जागरूक

संवाद सहयोगी, वीरपुर (सुपौल) : बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को रोकने के लिए गठित अनुमंडल टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्य अधिवक्ता एसपी मंडल के नेतृत्व में राजकीय उच्च विद्यालय वीरपुर एवं आदित्य क्लासेज में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। उक्त मौके पर इन्होंने कहा कि लोग अपने लड़के एवं लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर देते हैं यह कानूनन अपराध है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी करना अथवा करवाना जुर्म है। उक्त उम्र से पूर्व दोनों अपरिपक्व होते हैं। बाल विवाह करने वाले अथवा कराने वाले व्यक्ति को दो साल की सजा एवं एक लाख रुपये तक का आर्थिक दंड दिए जाने का प्रावधान है। वहीं राजकीय उच्च विद्यालय के प्राचार्य सूर्य नारायण मंडल ने कहा कि बाल विवाह उपरांत पैदा होने वाले संतान का पूर्ण मानसिक विकास नहीं हो पाता है। साथ ही वे कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए लोगों को इस प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। आदित्य क्लासेज के व्यवस्थापक ने कहा कि दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए कोढ़ है। इसको रोकने की दिशा में शिक्षित एवं पढ़े लिखे लोगों को ही पहल करनी होगी। दहेज प्रथा के कारण आज समाज में काफी विकृतियां पैदा हो गई है। दहेज के लोभी दानव का रूप लेकर लड़कियों की हत्या कर रहे हैं। जबकि दहेज लेना और देना अपराध है। समाज के शिक्षित युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे इस बुराई का विरोध करें। मौके पर विद्यालय एवं कोचिग के सभी शिक्षक तथा छात्र-छात्रा मौजूद थे।

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