अलग-अलग पदों के लिए होगा अलग-अलग रंगों का वोटिग कंपार्टमेंट
इस बार के पंचायत चुनाव में ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों का इस्तेमाल किया जाना है। छह पदों के लिए होने वाले पंचायत चुनाव में जहां चार पदों का निर्वाचन ईवीएम तथा दो पदों के लिए बैलेट पेपर का व्यवहार मतदान के लिए किया जाएगा।
सुपौल। इस बार के पंचायत चुनाव में ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों का इस्तेमाल किया जाना है। छह पदों के लिए होने वाले पंचायत चुनाव में जहां चार पदों का निर्वाचन ईवीएम तथा दो पदों के लिए बैलेट पेपर का व्यवहार मतदान के लिए किया जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग ने पांच अलग-अलग कंपार्टमेंट बनाने का निर्देश दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को पत्र भेजकर तैयारी का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि ग्राम पंचायत के दो पद, ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य पद का वोटिग ईवीएम के माध्यम से होगा जबकि ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच पद का वोटिग बैलेट पेपर के माध्यम से किया जाएगा। मतदान कक्ष में प्रवेश करने के पश्चात कोई भी मतदाता आसानी से अपना वोट डाल सकें इसके लिए मतदान कक्ष में वोटिग कंपार्टमेंट को इस तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा कि मतदाता को किसी प्रकार का भ्रम एवं परेशानी ना हो। इसके लिए सबसे पहले ग्राम पंचायत सदस्य उसके बाद मुखिया फिर पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य पद के बैलेट यूनिट को कंपार्टमेंट में रखा जाएगा तत्पश्चात पंच एवं सरपंच पद के बैलेट पर मुहर लगाने के लिए कंपार्टमेंट बनाए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न पंचायत निकायों के लिए वोटिग कंपार्टमेंट के कार्डबोर्ड का रंग भी अलग अलग करने का निर्देश दिया है। आयोग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए रखी गई बैलेट यूनिट के कंपार्टमेंट की घेराबंदी काले रंग के कार्डबोर्ड पर सफेद रंग से पद को नामांकित करने को कहा है। मुखिया के कंपार्टमेंट को हरे रंग के कार्डबोर्ड पर सफेद रंग से पद लिखने का निर्देश है जबकि पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नीले रंग के कार्डबोर्ड पर पद का नाम लाल रंग से लिखने तथा लाल रंग के कार्डबोर्ड पर काला रंग से जिला परिषद सदस्य पद के कंपार्टमेंट की घेराबंदी की जाएगी। इसके अलावा पंच तथा सरपंच पद के बैलेट पेपर पर मुहर लगाने के लिए बनाए जाने वाले कंपार्टमेंट में आधा पीला एवं आधा कत्थई बोर्ड पर सरपंच एवं पंच पद का नाम लिखा रहेगा।