सुपौल : नामांकन में उम्मीदवार के साथ रह सकते हैं एक प्रस्तावक

कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में कई तरह के एहतियात बरतने का निर्देश दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 31 Aug 2021 06:13 PM (IST) Updated:Tue, 31 Aug 2021 06:13 PM (IST)
सुपौल : नामांकन में उम्मीदवार के साथ रह सकते हैं एक प्रस्तावक
सुपौल : नामांकन में उम्मीदवार के साथ रह सकते हैं एक प्रस्तावक

सुपौल। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में कई तरह के एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। आयोग द्वारा पारित निर्देशों का न सिर्फ उम्मीदवारों द्वारा बल्कि मतदाताओं को भी पालन करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार नामांकन के दौरान जुलूस और गाजा-बाजा नहीं ले जा सकते हैं। मतदान के लिए जाने वाले मतदाताओं के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नामांकन को ले आयोग ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक कोई भी प्रत्याशी जुलूस निकालकर व गाजे-बाजे के साथ नामांकन दाखिल करने नहीं जाएंगे। इस दौरान प्रत्याशी महज एक वाहन का उपयोग कर सकते हैं। उस वाहन को नामांकन केंद्र से एक सौ मीटर पहले ही रखना होगा। नामांकन के लिए प्रत्याशी के अलावा एक प्रस्तावक उनके साथ रह सकते हैं। इसके अलावा चुनाव के दौरान आयोग ने कोरोना को ले जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसके मुताबिक मतदान के एक दिन पूर्व सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज कराया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिग की व्यवस्था रहेगी। मतदाताओं को हैंड ग्लब्स दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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प्रचार के दौरान पांच लोग रह सकते हैं प्रत्याशी के साथ

प्रचार-प्रसार के दौरान भी प्रत्याशियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। इस दौरान प्रत्याशी के साथ अधिकतम पांच लोग ही रह सकते हैं। इससे अधिक लोग साथ रहने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किया गया है। आयोग ने कहा है कि प्रचार-प्रसार के दौरान प्रत्याशी अपने साथ अधिकतम पांच लोग को ही साथ रख सकते हैं। इससे अधिक लोग रहने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इस दौरान उन सभी को शारीरिक दूरी का पालन तो करना ही होगा और वे सभी मास्क भी पहने रहेंगे।

----------------------------------------- 5471 पदों के लिए होना है मतदान जिले के 174 पंचायतों में कुल 5471 पदों के लिए निर्वाचन होना है। इसमें ग्राम पंचायत मुखिया के 174, सरपंच के 174, पंचायत समिति सदस्य के 244, वार्ड सदस्य के 2427, पंच के 2427 तथा जिला परिषद के 25 पद शामिल हैं। इन सभी पदों पर मतदान को ले जिले में 2506 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 79 सहायक मतदान केंद्र तथा 64 चलंत मतदान केंद्र शामिल हैं। इन सभी केंद्रों पर 13 लाख 98 हजार 544 मतदाता अपने-अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

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