सुपौल : पंचायत चुनाव में नोटा का नहीं होगा इस्तेमाल

पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का उपयोग हो रहा है। इसमें चार पद पर मतदान के लिए मतदाता ईवीएम के माध्यम से वोट डालेंगे जबकि दो पद के लिए बैलेट का प्रयोग करेंगे।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 28 Sep 2021 06:47 PM (IST) Updated:Tue, 28 Sep 2021 06:47 PM (IST)
सुपौल : पंचायत चुनाव में नोटा का नहीं होगा इस्तेमाल
सुपौल : पंचायत चुनाव में नोटा का नहीं होगा इस्तेमाल

सुपौल। पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का उपयोग हो रहा है। इसमें चार पद पर मतदान के लिए मतदाता ईवीएम के माध्यम से वोट डालेंगे, जबकि दो पद के लिए बैलेट का प्रयोग करेंगे। विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन के लिए हुए मतदान में ईवीएम में प्रत्याशी के नाम के सामने चुनाव चिन्ह होता है, जहां मतदाता बटन दबाते हैं, इसमें एक नोटा का भी बटन रहता है जिसका उपयोग वैसे मतदाता करते हैं जिन्हें कोई प्रत्याशी पसंद ना हो। लेकिन पंचायत चुनाव के ईवीएम में नोटा नहीं होगा। ईवीएम में सिर्फ प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह रहेगा। इससे मतदाता जो वोट देने जाएंगे उन्हें किसी न किसी उम्मीदवार को वोट देना ही होगा।

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आयोग ने जारी किए 16 वैकल्पिक दस्तावेज

मतदान को लेकर आयोग ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके अनुसार मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान हेतु प्राथमिक दस्तावेज के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को आधार माना गया है। जिन मतदाताओं के निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं बन पाए हैं अथवा जो मतदाता विशेष कारणवश अपना फोटो पहचान पत्र मतदान तिथि को पीठासीन पदाधिकारी समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए 16 वैकल्पिक दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।

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ये हैं दस्तावेज

-आधार कार्ड

-फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

-श्रम मंत्रालय योजना अंतर्गत जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड

-मनरेगा योजना के अधीन जारी फोटोयुक्त जाब कार्ड

-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत के महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

-बैंक, डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक

-आयकर पहचान पत्र

-राज्य केंद्र सरकार के कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र

-ड्राइविग लाइसेंस

-सांसद, विधायकों पार्षदों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र

-फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र

- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक दिव्यांग प्रमाण पत्र

-फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस

-पासपोर्ट

-फोटो युक्त संपत्ति दस्तावेज

-मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मी, विद्यार्थी, फोटोयुक्त पहचान पत्र

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