आ‌र्म्स एक्ट के मामले में छह वर्ष कारावास

सुपौल। आ‌र्म्स एक्ट के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कमलेश सिंह देऊ की कोर्ट ने एक अभियु

By JagranEdited By: Publish:Tue, 06 Apr 2021 07:08 PM (IST) Updated:Tue, 06 Apr 2021 07:08 PM (IST)
आ‌र्म्स एक्ट के मामले में छह वर्ष कारावास
आ‌र्म्स एक्ट के मामले में छह वर्ष कारावास

सुपौल। आ‌र्म्स एक्ट के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कमलेश सिंह देऊ की कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषी करार करते हुए 6 वर्ष कारावास सुनाया है। मामला सदर थाना कांड संख्या 622-19 तथा सत्र वाद संख्या 1219-19 से संबंधित है जिसमें सदर थाना में पदस्थापित तत्कालीन अपर थानाध्यक्ष रामाशंकर ने पिपरा थाना क्षेत्र के बेलोखरा निवासी गुड्डू कुमार उर्फ गुड्डू रंगीला को संध्या गश्ती के दौरान उत्तरी रेलवे ढाला के पास से हथियार के साथ गिरफ्तार कर सदर थाना में उक्त मामला दर्ज किया था। दर्ज मामले में अपर थानाध्यक्ष ने कहा था कि 12 अक्टूबर 2019 को वे पैंथर पार्टी सशस्त्र बल के साथ संध्या गश्ती को निकले थे। गश्ती के दौरान जब वे लोग आरएसएम पब्लिक स्कूल के पास दक्षिणी रेलवे ढाला के पास पहुंचे तो देखा कि एक युवक इधर-उधर टहल रहा है। पुलिस गाड़ी रुकते ही वह भागने लगा जिसे खदेड़कर पकड़ा गया। पिपरा थाना क्षेत्र के बेलोखरा निवासी उक्त युवक ने अपना नाम गुड्डू कुमार उर्फ गुड्डू रंगीला बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद की गई जिसके अंदर एक कारतूस भी मिला। सुनवाई उपरांत उक्त कोर्ट ने गुड्डू कुमार को दोषी करार करते हुए भादवि की धारा 25 (1) बीए के तहत 3 वर्ष कारावास तथा 5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा व 26 आ‌र्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 3 माह की सश्रम कारावास भुगतनी होगी। कोर्ट ने कहा है कि सभी सजा एक के बाद एक चलेगी अर्थात दोनों धाराओं में अभियुक्त को कुल 6 वर्ष की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा है कि पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि सजा में समायोजन की जाएगी। इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मनोरंजन कुमार तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुरेश कुमार आजाद ने बहस में हिस्सा लिया।

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