जमीन की रजिस्ट्री होते ही होगा दाखिल-खारिज

--जमीन खरीद कर दाखिल-खारिज के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने की अब नहीं है जरूरत संवाद

By JagranEdited By: Publish:Thu, 01 Apr 2021 12:17 AM (IST) Updated:Thu, 01 Apr 2021 12:17 AM (IST)
जमीन की रजिस्ट्री होते ही होगा दाखिल-खारिज
जमीन की रजिस्ट्री होते ही होगा दाखिल-खारिज

--जमीन खरीद कर दाखिल-खारिज के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने की अब नहीं है जरूरत

संवाद सूत्र, कुमारखंड (मधेपुरा) : जमीन खरीद कर दाखिल-खारिज के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने की अब जरूरत नहीं है। अब रजिस्ट्री करते ही दाखिल-खारिज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार द्वारा बिक्री के दौरान होने वाले दाखिल-खारिज प्रक्रिया में बदलाव किया है। गुरुवार से लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा। सरकारी निर्देश के अनुसार अब जमाबंदी रैयत से जमीन खरीद कर रजिस्ट्री करवाते ही उस जमीन के दाखिल-खारिज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्हें जमीन के दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन हो या ऑफ लाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं जमाबंदी में बिना नाम वाले दूसरे वारिस या हकदार से जमीन खरीदने पर पुरानी व्यवस्था से ही आवेदन करना होगा। नई व्यवस्था के लिए अंचल कार्यालय को निबंधन कार्यालय से जोड़ दिया गया है। नई व्यवस्था का लाभ लेने के लिए जमीन की रजिस्ट्री के समय ही एक प्रपत्र भरकर निबंधन कार्यालय में जमा करना होगा। साथ ही स्वत: म्यूटेशन की सहमति भी देनी होगी। प्रपत्र में जमीन के पुरा ब्यौरा के साथ जमाबंदी रैयत का पूरा विवरण देना होगा। रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन के साथ ही रजिस्टर टू से भी पुराने जमीन मालिक का नाम हट जाएगा और नए खरीदार का नाम जुड़ जाएगा। वहीं भूखंड का कुछ भाग बेचने पर बेची गई संपत्ति के भाग से नया नाम जुड़ेगा और शेष भूमि पुराने मालिक के नाम ही रहेगा। एप के माध्यम से निबंधित कागजात का पीडीएफ अंचल कार्यालय तक पहुंच जाएगा। वर्तमान में भी सरकार ने म्यूटेशन की ऑनलाइन व्यवस्था जारी है। इसके तहत जमीन मालिक को डीड की छायाप्रति के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अब इससे मुक्ति मिल जाएगी। बिना म्यूटेशन के जमीन बेचने वालों को होगी परेशानी स्वत: म्यूटेशन की नई व्यवस्था से बिना जमाबंदी रैयत से जमीन खरीद करने वालों को परेशानी होगी तो वहीं बिना म्यूटेशन कराए जमीन बेचने वालों की जमीन लोग खरीदने से बचेंगे। इस नई प्रक्रिया से अब लोगों को जमीन बेचने से पहले अपने नाम म्यूटेशन कराना होगा। सरकार ने बिना म्यूटेशन कराए जमीन की बिक्री पर पहले रोक लगा दिया था। सरकार के उस आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन नई व्यवस्था के लागु होने से पुराने आदेश को मानने के लिए लोगों को बाध्य होना पड़ेगा। माना जा रहा है कि बिना म्यूटेशन के जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने से जमीन के फर्जी वाड़े पर रोक लग जाएगी। नई व्यवस्था के तहत जमीन खरीद करने वालों के जमीन का घर बैठे म्यूटेशन होगा। जमीन के हिस्सेदारों को अपने अपने नाम म्यूटेशन कायम कराने की प्रेरणा मिलेगी।

जयप्रकाश राय

अंचलाधिकारी, कुमारखंड

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