नामांकन पंजी पर नहीं होगा कंटिग व ऊपरी लेखन

सुपौल। जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकित होने वाले जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकित होने वाले बच्चों के नामांकन पंजी में कटिग व ऊपरी लेखन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वाले प्रधान न सिर्फ दंड के भागीदार होंगे बल्कि उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 02 Oct 2020 09:50 PM (IST) Updated:Fri, 02 Oct 2020 09:50 PM (IST)
नामांकन पंजी पर नहीं होगा कंटिग व ऊपरी लेखन
नामांकन पंजी पर नहीं होगा कंटिग व ऊपरी लेखन

सुपौल। जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकित होने वाले बच्चों के नामांकन पंजी में कटिग व ऊपरी लेखन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वाले प्रधान न सिर्फ दंड के भागीदार होंगे, बल्कि उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी।

बच्चों के नामांकन पंजी में कटिग ऊपरी लेखन को गंभीरता से लेते हुए कोसी प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक डॉ. तकीउद्दीन अहमद ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी कर सभी विद्यालय प्रधान को निर्देश से अवगत कराने को कहा है। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा जारी आदेश से डीईओ ने सभी विद्यालय प्रधान को अनुपालन सुनिश्चित करने को निर्देशित किया है। दरअसल आरडीडीई ने यह आदेश प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी किशोर न्याय परिषद सहरसा द्वारा की गई टिप्पणी बाद दी है। पिछले दिनों विशेष न्याय परिषद सहरसा ने इस बात को लेकर खेद प्रकट किया था कि जब भी परिषद जघन्य अपराध में सम्मिलित किशोर के निर्धारण के लिए इसी प्राथमिक व मध्य विद्यालय से नामांकित पंजी की मांग की जाती है तो उसमें छात्र के नामांकन वाले पंक्ति में या तो उसके नाम में ऊपरी लेखन रहता है या उसके जन्म तिथि में ऊपरी लेखन रहता है। जिससे उम्र निर्धारण करने में काफी समस्या उत्पन्न होती है। परिषद ने यह भी कहा था कि प्रधान को बार-बार कहने पर उनके द्वारा एक ही बात बताई जाती है कि यह उनके कार्यकाल का नहीं है, बल्कि पूर्व में पदस्थापित प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया है। जिसके आलोक में आरडीडीई ने क्षेत्राधीन सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी कर इस आदेश से विद्यालय प्रधान को अवगत कराने तथा अनुपालन सुनिश्चित कर प्रतिवेदन कार्यालय को समर्पित करने को कहा है।

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