सिवान में थर्मोकोल व वन टाइम यूज प्लास्टिक के सामान पर 14 से लगेगा पूर्ण प्रतिबंध

सिवान। इस माह 14 तारीख की आधी रात से थर्मोकोल से बनी सामग्री के उपयोग व सिगल यूज प्लास्टिक की खरीद-बिक्री महंगी पड़ सकती है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सिगल यूज प्लास्टिक पर 14 से पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश जारी किया है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 06 Dec 2021 09:30 PM (IST) Updated:Mon, 06 Dec 2021 09:30 PM (IST)
सिवान में थर्मोकोल व वन टाइम यूज प्लास्टिक के सामान पर 14 से लगेगा पूर्ण प्रतिबंध
सिवान में थर्मोकोल व वन टाइम यूज प्लास्टिक के सामान पर 14 से लगेगा पूर्ण प्रतिबंध

सिवान। इस माह 14 तारीख की आधी रात से थर्मोकोल से बनी सामग्री के उपयोग व सिगल यूज प्लास्टिक की खरीद-बिक्री महंगी पड़ सकती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सिगल यूज प्लास्टिक पर 14 से पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। इसका अनुपालन नहीं करने पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई तय की जाएगी। नगर क्षेत्र में प्रतिबंध लगाने के लिए तेजी से मुहिम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेश के आलोक में पूर्ण प्रतिबंध लगाने से पूर्ण नगर परिषद द्वारा दुकानदारों से थर्मोकोल व वन टाइम यूज वाले प्लास्टिक के सामानों का स्टाक नहीं करने तथा पुराने स्टाक को 14 के पहले खत्म करने की अपील की जा रही है। यहीं नहीं दुकानदारों को जुर्माना नहीं भरना पड़े, इसके लिए दुकानदारों को सावधान रहने की बात कही जा रही है।

आयात-निर्यात, परिवहन व बिक्री करना होगा दंडनीय अपराध :

14 की मध्य रात्रि और इसके पश्चात सिगल यू•ा वाले प्लास्टिक और थर्माकोल से बने सामग्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। प्रतिबंध लग जाने के बाद इसके आयात, विनिर्माण, परिवहन, वितरण और विक्रय करना दंडनीय अपराध होगा। विभाग द्वारा यह बताया गया है कि सिगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले सामान जैसे प्लास्टिक के कप, प्लेट, चम्मच, थर्माकोल के बने कप, कटोरी और प्लेट के अलावा प्लास्टिक से बने बैनर और ध्वज, प्लास्टिक के पानी पाउच जैसे सामान की बिक्री नहीं होगी। अगर, कोई इनका प्रयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पांच साल की हो सकती है सजा :

नियमों का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करते हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत 5 साल की जेल के साथ ही 1 लाख रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान लागू किया गया है। कहते हैं जिम्मेदार :

निर्धारित समय के बाद जिस व्यक्ति के पास प्लास्टिक व थर्मोकोल के बने सामान मिलेंगे, उनपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुकानदारों को जागरूक करने को ले बैठक किया जाएगा। साथ ही साथ जन जागरुकता को लेकर व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

राहुल धर दुबे, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद

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