सिवान में नए समय से खुलीं दुकानें

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए बिहार सरकार के गृह विभाग के निर्देशानुसार रविवार यानी 16 से 25 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। कोविड 19 संक्रमण के प्रसार को कम करने व इसकी रोकथाम एवं जिलांतर्गत समुदाय/व्यक्तियों के जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय द्वारा दंड प्रावधान संहिता की धारा 144 के अंतर्गत पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 16 May 2021 09:07 PM (IST) Updated:Sun, 16 May 2021 09:07 PM (IST)
सिवान में नए समय से खुलीं दुकानें
सिवान में नए समय से खुलीं दुकानें

सिवान । वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए बिहार सरकार के गृह विभाग के निर्देशानुसार रविवार यानी 16 से 25 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। कोविड 19 संक्रमण के प्रसार को कम करने व इसकी रोकथाम एवं जिलांतर्गत समुदाय/व्यक्तियों के जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय द्वारा दंड प्रावधान संहिता की धारा 144 के अंतर्गत पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके अंतर्गत लॉकडाउन टू में कुछ आंशिक बदलाव भी किए गए हैं। वहीं कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच अधिकांश लोग घरों में रहने की आदत भी डाल चुके हैं। बावजूद हर दिन सड़कों पर घूमने वाले लोगों से निपटने के लिए पुलिस को सख्ती भी अपनाने को विवश होना पड़ रहा है। रविवार को भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। दिन के करीब 10.30 बजे के बाद बिना पर्याप्त कारण के शहर की सड़कों पर निकलने वालों से निपटने के लिए पुलिस को सख्ती का सहारा लेना पड़ा। इस बीच पुलिस ने कुछ लोगों को समझाकर घर भेजा, तो कई बाइक सवार युवकों पर पुलिस को डंडे चटकाने पर विवश होना पड़ा।

लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ड्यूटी पर दिखे मुस्तैद :

शहर के गोपालगंज मोड़, बबुनिया मोड़, अस्पताल मोड़, शांति वटवृक्ष मोड़, डीएवी मोड़, स्टेशन मोड़, सुदर्शन चौक, जेपी चौक समेत अन्य प्रमुख चौक-चौराहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल के तैनात जवान लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ड्यूटी पर मुस्तैद दिखे। इक्का दुक्का ही लोग सड़कों पर नजर आए।

आज खुलेंगी निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर तथा बीज व खाद की दुकानें :

गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में आवश्यक सामग्री की दुकानों को खोलने के साथ-साथ समय में भी आंशिक परिवर्तन किया गया है। वहीं सप्ताह में दो दिन सोमवार व गुरुवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोली जा सकेंगी। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए दुकानदार व ग्राहकों को मास्क का प्रयोग व शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

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