फिर नई मुसीबत में बाहुबली शहाबुद्दीन, जानिए तिहाड़ से अदालत को कैसे दी धमकी
तिहाड़ जेल में उम्रकैद काट रहे राजद नेता व पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन अदालत को धमकी देकर फिर नई मुसीबत में फंस गए हैं। क्या है पूरा मामला, जानिए इस खबर में।
सिवान [जेएनएन]। बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद व राजद नेता मो. शहाबुद्दीन फिर नई मुश्किल में हैं। ताजा मामला अदालत को धमकी देने का है। घटना सिवान मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहाबुद्दीन की पेशी के दौरान हुई। शहाबुद्दीन फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।
अदालत में बोले आपत्तिजनक शब्द
मिली जानकारी के मुताबिक मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में शहाबुद्दीन के कुल 10 मामले सुनवाई हो रही थी। छह मामलों की सुनवाई विशेष न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार मिश्र की अदालत में, जबकि तीन सेशन मामले विशेष सेशन न्यायाधीश बीके शुक्ला की अदालत में हो रहे थे।
दूसरे सत्र में विशेष अदालत के विशेष सेशन न्यायाधीश बीके शुक्ला की अदालत में तीन सेशन मामलों की सुनवाई चल रही थी। मामले के अभियुक्त मो. शहाबुद्दीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। बहुचर्चित प्रतापपुर गोली कांड से जुड़े सेशन मामला 287 /2007 में गवाही के बिंदु पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष सुनवाई कर रहे थे, तभी शहाबुद्दीन ने कठोर शब्दों का प्रयोग कर सुनवाई को प्रभावित कर दिया।
जानिए, क्या है मामला
जानकारी के मुताबिक प्रतापपुर गोली कांड के अनुसंधानकर्ता सह तत्कालीन थाना प्रभारी हुसैनगंज शिवजी सिंह की गवाही चल रही है। शिवजी सिंह ने प्राथमिकी का समर्थन करते हुए अपना मुख्य परीक्षण अभिलेख पर रिकॉर्ड कराया था। मामले में बचाव पक्ष की ओर से आंशिक जिरह भी हुई है।
वर्तमान में शिवजी सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अपने गृह जिला मोतिहारी में रहते हैं। गवाह शिवजी सिंह ने अपनी वृद्धावस्था एवं सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उचित व्यवस्था किए जाने पर गवाही देने की बात कही थी। अभियोजन द्वारा उक्त आशय का आवेदन दिए जाने पर अदालत ने सुरक्षा के अंतर्गत गवाह की गवाही कराए जाने का आदेश पारित किया है। इसी पर शहाबुद्दीन द्वारा कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया। अदालत ने उनकी बातों को अवमानना का विषय मानते हुए ऐसा आचरण नहीं करने की नसीहत दी।
अभियोजन पक्ष ने की पुष्टि
इस बाबत पूछे जाने पर अभियोजन पक्ष ने घटना की पुष्टि की तथा बताया कि धमकी से जुड़ा एक आवेदन न्यायालय में दिया गया है। अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि अदालत में मो. शहाबुद्दीन द्वारा कहे गए शब्द का वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर सुरक्षित रखने का निवेदन किया गया है। अदालत ने अभियोजन द्वारा दिए गए आवेदन को विचारार्थ रख लिया है।
अन्य मामलाें में भी हुई सुनवाई
इसी अदालत में दो अन्य सेशन मामले माले नेता एवं कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला तथा कमरुल हक अपहरण कांड मामले में आंशिक सुनवाई की गई। उधर, विशेष न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार मिश्र की अदालत में छह मामलों की सुनवाई की गई।