सिवान के मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराएं सेक्टर पदाधिकारी

प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर गुरुवार को प्रखंड निर्वाचन कार्यालय में बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में 238 बूथों के पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं भेद मतदाताओं की सूची देने बूथवार एवं पंचायतवार देने का दिशानिर्देश दिया गया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 16 Sep 2021 10:42 PM (IST) Updated:Thu, 16 Sep 2021 10:42 PM (IST)
सिवान के मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराएं सेक्टर पदाधिकारी
सिवान के मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराएं सेक्टर पदाधिकारी

सिवान । प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर गुरुवार को प्रखंड निर्वाचन कार्यालय में बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में 238 बूथों के पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं भेद मतदाताओं की सूची देने बूथवार एवं पंचायतवार देने का दिशानिर्देश दिया गया। बीडीओ ने कहा कि जहां भी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं वैसे मतदान केंद्र का चिह्नित कर कार्य पूरा कराने का दिशानिर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र पर रैंप, पेयजल, शौचालय, भवनों की स्थिति, फर्नीचर, बिजली आदि की जांच की जा रही है। इसके अलावा नक्शा, नजरी, रास्ते की स्थिति आदि पर चर्चा की गई। दारौंदा प्रखंड में 17 सेक्टर पदाधिकारी बनाए गए हैं। प्रत्येक पंचायत में एक सेक्टर पदाधिकारी को बनाया गया है। बैठक में उपस्थित सभी सेक्टर पदाधिकारियों को बताया गया कि अपने-अपने क्षेत्र में जाकर बूथ पर सभी तरह की मूलभूत सुविधा उपलब्ध का रिपोर्ट दी गई। बैठक में सेक्टर पदाधिकारी रवींद्र कुमार, लालबाबू सिंह, अवधकिशोर प्रसाद, मिथिलेश कुमार तिवारी, अमित रंजन, मो. शहाबुद्दीन अंसारी, जितेंद्र कुमार पांडेय, अरविद कुमार चौबे, हरिचरण यादव, अशोक कुमार, राकेश बिहारी दुबे, विनोद कुमार सिंह, शत्रुघ्न सिंह, विनय कुमार, जितेंद्र कुमार सिंह, क्यामुद्दीन अंसारी, कमलेश्वर प्रसाद आदि उपस्थित थे।

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एक व्यक्ति एक से अधिक अभ्यर्थी का नहीं बनेंगे प्रस्तावक

संसू, दारौंदा (सिवान) : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पद के मुताबिक फीस जमा करने का दिशानिर्देश राज्य आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत विभिन्न पदों पर नामांकन के लिए फीस की जानकारी दी गई है। गाइडलाइन में स्पष्ट बताया गया है कि आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र ही मान्य होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाणपत्र का संलग्न करना अनिवार्य होगा।

मुखिया और सरपंच के लिए जमा करना होगा एक हजार की फीस :

मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए एक-एक हजार रुपये की फीस जमा करनी होगी। जिला परिषद पद के लिए दो हजार रुपया देना होगा। ग्राम कचहरी के पंच व ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए 250-250 रुपया शुल्क लगेगा। महिला, अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्ग के लिए सभी पदों पर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित शुल्क की आधी राशि देनी होगी। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार को मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 500 रुपये, जिला परिषद के लिए 1000 रुपये तथा ग्राम कचहरी के पंच व ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए 125 रुपया शुल्क के रूप में देना होगा ।

आरओ के यहां जमा होगा नामांकन:

अभ्यर्थी को नामांकन पत्र दाखिल करने के समय नियम 40 के अनुसार नामांकन शुल्क देना होगा। नामांकन शुल्क की निर्धारित राशि को कोषागार चालान या नकद राशि जमा कर नाजिर रसीद लगाना होगा। नाम निर्देशन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र अनुमंडल कार्यालय में दाखिल किया जाएगा। वहीं ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति सदस्य व प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रखंड कार्यालय में दाखिल किया जाएगा।

नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं निर्वाची पदाधिकारी या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है। किसी भी हालत में डाक या प्रस्तावक या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जाएगा। किसी पद विशेष के लिए कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं बनेगा। कोई व्यक्ति जो स्वयं किसी निर्वाचन क्षेत्र का व्यक्ति है उस निर्वाचन क्षेत्र के किसी अन्य व्यक्ति का प्रस्तावक नहीं होगा। अनारक्षित पद पर आरक्षित कोटि का कोई भी अभ्यर्थी चुनाव लड़ सकता है। इस संबंध में निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में नामांकन दाखिल दाखिल करने के लिए टीम बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 10वें चरण को लेकर 26 अक्टूबर से लेकर एक नवंबर तक नामांकन प्रक्रिया आफलाइन एवं आनलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

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