पॉक्सो मामले में एक को सात वर्ष की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार गुप्ता ने गरखा थाना कांड संख्या 183/17 के पास पॉक्सो वाद संख्या 9/ 17 में गरखा थाना क्षेत्र के कुचाव गांव निवासी कन्हैया राम को सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 24 Apr 2018 08:10 PM (IST) Updated:Tue, 24 Apr 2018 08:10 PM (IST)
पॉक्सो मामले में एक को सात वर्ष की सजा
पॉक्सो मामले में एक को सात वर्ष की सजा

सारण । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार गुप्ता ने गरखा थाना कांड संख्या 183/17 के पास पॉक्सो वाद संख्या 9/ 17 में गरखा थाना क्षेत्र के कुचाव गांव निवासी कन्हैया राम को सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं। उन पर गांव की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। बताया जाता है कि 25 अप्रैल को गांव की नाबालिग लड़की गेहूं काटने के लिए खेत में गई थी। उसी समय उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस मामले में अगले दिन प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र ¨सह ने अपना पक्ष रखा।

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