सिवान में किसानों को खेत में खड़ा हो फोटो खिचाने से मिली निजात
फसल क्षति मुआवजा पाने के लिए सरकार ने नियम में बदलाव कर दिया है। अब किसान को खेत में खड़े होकर तस्वीर लेना अनिवार्य नहीं है केवल एक शपथपत्र देकर ही काम चल जाएगा। मुआवजा की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में आ जाएगी। जिला कृषि पदाधिकारी जयराम पाल ने बताया कि मुआवजे के लिए किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने कोरोना को देखते हुए जांच प्रक्रिया में बदलवा किया है।
सिवान : फसल क्षति मुआवजा पाने के लिए सरकार ने नियम में बदलाव कर दिया है। अब किसान को खेत में खड़े होकर तस्वीर लेना अनिवार्य नहीं है, केवल एक शपथपत्र देकर ही काम चल जाएगा। मुआवजा की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में आ जाएगी। जिला कृषि पदाधिकारी जयराम पाल ने बताया कि मुआवजे के लिए किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने कोरोना को देखते हुए जांच प्रक्रिया में बदलवा किया है। पहले किसान को मुआवजा पाने के लिए अपने खेत में खड़े होकर फोटो खिचवाना पड़ता था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं होगी। फोटो की जगह कृषि समन्वयक को शपथ पत्र देना होगा कि जांच में मुआवजा के लिए किसान की ओर से किया गया दावा सही पाया गया है, लेकिन शपथ पत्र पर एडीएम की मुहर के बाद ही किसान को भुगतान किया जा सकेगा। सरकार की ओर से एक किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
बता दें कि सरकार किसानों की मदद करने में प्रक्रियागत जटिलताओं में आड़े नहीं आने देना चाह रही है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे बाढ़ के कारण फसलों की बुआई ना करने को फसल नुकसान का मामला मानते हुए ऐसे किसानों को पर्याप्त सहायता प्रदान करें। मदद के लिए जारी किया गया है हेल्पलाइन नंबर :
विभाग ने मुआवजे के लिए किसानों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन जारी की है। इस टोल फ्री नंबर 1800180155 पर फोन कर किसान मदद ले सकते हैं। मदद के लिए जिला कृषि पदाधिकारी से भी किसान संपर्क कर सकता है। आवेदन के लिए बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिले के किस प्रखंड और किस पंचायत के कितने किसान पात्र हैं, इसकी डीबीटीएग्रीकल्चर डाट बिहार डाट गर्वनमेंट डाट इन पर सूची अपलोड कर दी गई है। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि सीधे किसान के बैंक एकाउंट में भेजी जाएगी।