पंचायत चुनाव कार्य में लगने वाले वाहनों के किराए का निर्धारण

सिवान। जिले में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ले पंचायती राज विभाग द्वारा चुनाव कार्य में लगने वाले वाहन और कर्मचारियों के यात्रा भत्ता की घोषणा कर दी गई है। एक तरफ जहां वाहनों का किराया तय किया गया है वहीं कर्मचारियों को स्थानीय प्रशासन से अग्रिम भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है। वाहनों का किराया रोजाना तय करते हुए तेल का खर्च अलग से देने की जानकारी दी गई है। जिला पंचायती राज विभाग कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुआवजे की निर्धारित दर वाहन के ईंधन के अतिरिक्त देय होगा।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 20 Mar 2021 11:41 PM (IST) Updated:Sat, 20 Mar 2021 11:41 PM (IST)
पंचायत चुनाव कार्य में लगने वाले वाहनों के किराए का निर्धारण
पंचायत चुनाव कार्य में लगने वाले वाहनों के किराए का निर्धारण

सिवान। जिले में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ले पंचायती राज विभाग द्वारा चुनाव कार्य में लगने वाले वाहन और कर्मचारियों के यात्रा भत्ता की घोषणा कर दी गई है। एक तरफ जहां वाहनों का किराया तय किया गया है, वहीं कर्मचारियों को स्थानीय प्रशासन से अग्रिम भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है। वाहनों का किराया रोजाना तय करते हुए तेल का खर्च अलग से देने की जानकारी दी गई है। जिला पंचायती राज विभाग कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुआवजे की निर्धारित दर वाहन के ईंधन के अतिरिक्त देय होगा।

वाहनों के लिए निर्धारित किया गया है किराया :

प्राप्त जानकारी के अनुसार 50 एवं अधिक यात्रियों की क्षमता वाले बस के लिए 2850 रुपये, 40 से 49 सीटर बस के लिए 2600 रुपये, 23 से 39 सीटर बस के लिए 1950, मैक्सी/सीटी राइड/विगर/टेंपो/ ट्रैवलर एवं समकक्षीय (14 से 22 सीटर) वाहन के लिए 1500, छोटी कार (सामान्य) के लिए 800, छोटी कार (वातानुकूलित) के लिए 900, टैंकर/जीप/कमांडर/जिप्सी एवं समकक्षीय वाहन के लिए 900, बोलेरो/सुमो/मार्शल (सामान्य) के लिए 1000, बोलेरो/सुमो/मार्शल (वातानुकूलित) के लिए 1200, जाइलो/स्कार्पियो/क्वालिस/टवेरा (वातानुकूलित) के लिए 1600, इनोवा/सफारी (वातानुकूलित) के लिए 1700, विक्रम/एस मैजिक/मिनीडोर/ओमनी/फॉर्स/मेटाडोर एवं समकक्षीय वाहन के लिए 750, ऑटो रिक्शा के लिए 500, मोटर साईकिल के लिए 250, सकलयान (छह चक्का यान) के लिए 1950, सकलयान (दस चक्का यान/डंपर) के लिए 1470, सकलयान (दस चक्का से अधिक) के लिए 2600, मध्यम मालवाहक/मिनी ट्रक के लिए 1300, हल्का मालवाहक सकलयान के लिए 715 रुपये, सकलयान डिलीवरी भान/समकक्षीय वाहन के लिए 1100, ट्रैक्टर-ट्रॉली के लिए 800 तथा ई-रिक्शा के लिए 600 रुपये निर्धारित किया गया है।

क्या कहते हैं जिम्मेदार :

पंचायत चुनाव के लिए अधिकृत किए जाने वाले वाहनों के किराए का निर्धारण किया गया है। इसकी जानकारी परिवहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी तथा सभी निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ को दी जा चुकी है। वाहनों के तिथि विशेष के पूर्वांह्न एवं अपराह्न में अधिग्रहण होने पर क्रमश: पूरे एवं आधे दिन का मुआवजा निर्धारित दर पर अनुमान्य किया जाएगा।

राजकुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सिवान

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