सिवान में अतिपिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को उद्योग लगाने को मिलेंगे दस लाख

जिले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए चल रही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ अब अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी मिलेगा। दस लाख रुपए के ऋण में पांच लाख अनुदान के रूप में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवा उद्यमियों को दस लाख रुपए का ऋण नए उद्योग की स्थापना के लिए मिलेगा। इसमें पांच लाख रुपए सरकार के अनुदान के तौर पर होगा और शेष पांच लाख रुपए के ऋण पर ब्याज नहीं लगेगा।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 08 Apr 2021 05:13 PM (IST) Updated:Thu, 08 Apr 2021 05:13 PM (IST)
सिवान में अतिपिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को उद्योग लगाने को मिलेंगे दस लाख
सिवान में अतिपिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को उद्योग लगाने को मिलेंगे दस लाख

सिवान । जिले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए चल रही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ अब अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी मिलेगा। दस लाख रुपए के ऋण में पांच लाख अनुदान के रूप में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवा उद्यमियों को दस लाख रुपए का ऋण नए उद्योग की स्थापना के लिए मिलेगा। इसमें पांच लाख रुपए सरकार के अनुदान के तौर पर होगा और शेष पांच लाख रुपए के ऋण पर ब्याज नहीं लगेगा।

जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मुकेश रंजन ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उद्यमी जो उद्योग लगाना चाहेंगे, उसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा।

लाभुक पात्रों के लक्ष्य का किया गया है निर्धारण :

अति पिछड़े वर्ग के लाभुक पात्रों को योजना का लाभ देने के लिए लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। विभागीय अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आवेदन को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। स्वीकृति मिलने के बाद तीन किस्तों में अनुदान दिया जाएगा। अंतिम अनुदान मिलने के एक साल बाद से लोन की वापसी किस्तों में ही करनी होगी। लोन की राशि 84 किस्तों में लौटा देनी होगी। योजना के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के युवाओं को भी अपनी निजी कंपनी का निबंधन अनिवार्य नहीं होगा।

कर सकेंगे विभिन्न उद्योग :

जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदक नूडल्स उत्पादन, दाल मिल्स, पापड़ एवं बड़ी उत्पादन, पॉपकॉर्न उत्पादन, आचार-मुरब्बा उत्पादन, चूड़ा उत्पादन, टेंट हाउस, मसाला उद्योग समेत अन्य सैकड़ों प्रकार के उद्योग के लिए आवेदन कर सकेंगे।

योजना का लाभ लेने के लिए होनी चाहिए पात्रता :

- लाभुक बिहार का निवासी हो।

- कम से कम इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो।

- आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष या अधिकतम 52 वर्ष तक हो।

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