रेलवे गुमटी पर बैरियर के नीचे से निकलते पकड़े गए तो होगी तीन साल की सजा

रेलवे गुमटी बंद होने पर बैरियर के नीचे से अगर आप अपना वाहन निकालना चाहते हैं तो सावधान हो जाएं।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 07 Dec 2019 12:27 AM (IST) Updated:Sat, 07 Dec 2019 12:27 AM (IST)
रेलवे गुमटी पर बैरियर के नीचे से निकलते पकड़े गए तो होगी तीन साल की सजा
रेलवे गुमटी पर बैरियर के नीचे से निकलते पकड़े गए तो होगी तीन साल की सजा

सीतामढ़ी। रेलवे गुमटी बंद होने पर बैरियर के नीचे से अगर आप अपना वाहन निकालना चाहते हैं तो सावधान हो जाएं। पकड़े जाने पर अब तीन साल की सजा होगी। ट्रेन के आगमन और प्रस्थान के समय रेलवे गुमटी का बैरियर गिरा दिया जाता है। गुमटी के दोनों तरफ रूके लोग बैरियर के नीचे से अपनी बाइक व साइकिल लेकर निकलने लगते हैं। वैसे लोगों को रोकने के लिए रेलवे अपने नियम में बदलाव करते हुए और अधिक कड़ा कर दिया है। गुमटी पर गिरे बैरियर के नीचे से पैदल या वाहन लेकर निकलते अगर कोई पकड़े गए तो उनकी अब खैर नहीं। उन्हे तीन साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसकी जानकारी देते हुए रेल अपराध शाखा के नियंत्री अधिकारी, हाजीपुर अरुण कुमार ने बताया कि रेल मंत्रालय ने इस संबंध में एक नया आदेश जारी किया है। अब रेल गुमटी पर बैरियर के नीचे से अपनी वाहन को लेकर जाते हुए पकड़े गए तो तीन साल की सजा होगी। बताया कि इस दिशा में अब रेलवे द्वारा पहले आम लोगों के बीच प्रचार-प्रसार तथा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उन्हें जागरूक किया जाएगा। अब तक ऐसे मामले में रेलवे पुलिस द्वारा पकड़े गए लोगों से बतौर जुर्माना वसूल कर दंडित करने का प्रावधान था।

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